बहन और मां के साथ मिलकर गर्लफ्रेंड की बेरहमी से की हत्या, अब मिली फांसी की सजा

Edited By vasudha,Updated: 03 Aug, 2019 06:45 PM

prime accused govind singhal sentenced to death

असम में 2017 में एक युवती को आग लगा कर मार देने के मामले में यहां की एक अदालत ने गोविंद सिंघल नामक युवक को मौत की सजा सुनाई है। इस मामले में आदालत ने गोविंद की मां और बहन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है...

नेशनल डेस्क: असम में 2017 में एक युवती को आग लगा कर मार देने के मामले में यहां की एक अदालत ने गोविंद सिंघल नामक युवक को मौत की सजा सुनाई है। इस मामले में आदालत ने गोविंद की मां और बहन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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कामरूप की त्वरित अदालत ने हत्या, साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने और आपराधिक साजिश रचने के मामले में गोविंद की मां और बहन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सत्र न्यायाधीश अपरेश चक्रवर्ती ने श्वेता अग्रवाल नामक महिला की हत्या के सिलसिले में 30 जुलाई को गोविंद, उसकी मां कमला देवी और बहन भवानी को दोषी करार दिया था । 

अदालत ने शनिवार को तीनों दोषियों को सजा सुना। गौरतलब है कि चार दिसंबर 2017 को महिला का जला हुआ शव गुवाहाटी स्थित गोविंद के घर से मिला था। गोविंद और श्वेता एक ही कालेज में पढ़ते थे और परीक्षायें समाप्त होने के बाद वह उसे अपने घर ले आया था और उसका सिर दीवार से भिड़ाकर उसकी हत्या कर दी थी।

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