शर्त के साथ दान किए 1 लाख रुपए, PMO ने लौटाए

Edited By ,Updated: 14 Aug, 2016 04:33 PM

prime minister s relief fund

प्रधानमंत्री राहत कोष को दिए गए एक लाख रुपए के सशर्त दान को प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमआे) ने वापस लौटा दिया है।

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री राहत कोष को दिए गए एक लाख रुपए के सशर्त दान को प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमआे) ने वापस लौटा दिया है। पीएमआे सशर्त दान स्वीकार नहीं करता है और इस दान के साथ यह शर्त जोड़ दी गई थी कि यह राशि देश के ‘‘सबसे गरीब’’ व्यक्ति को दी जानी चाहिए। यह मामला मुख्य सूचना आयुक्त (सीआईसी) आर.के. माथुर के सामने आया था जिसमें एक आरटीआई कार्यकर्त्ता दीप चंद्र शर्मा ने पीएमआे को दिए गए एक लाख रुपए के दान की स्थिति जाननी चाही थी। 10 जून, 2015 को दिए गए इस दान के साथ एक पत्र भी था जिसमें लिखा गया था कि यह राशि देश के सबसे गरीब व्यक्ति को दी जाए अन्यथा यह उन्हें वापस लौटा दी जाए।

पीएमआे को भेजे गए आरटीआई आवेदन में सीकर के रहने वाले शर्मा ने अपने चेक के संबंध में सूचना मांगी थी कि यह राशि किस उद्देश्य के लिए इस्तेमाल की गई, साथ ही चेक की रसीद भी मांगी गई थी। प्रधानमंत्री कार्यालय ने सीआईसी को बताया कि यह दान आवेदक को 18 मार्च, 2016 को लौटा दिया गया है और इसकी वजह यह है कि यह ‘‘सर्शत दान’’ था। प्रधानमंत्री राहत कोष में स्पष्ट उल्लेख है कि ‘‘सशर्त दान, जिनमें दानदाता ने विशेष तौर पर उल्लेख किया हो कि उसका दान किसी विशेष उद्देश्य के लिए ही इस्तेमाल किया जाए, वह इस कोष में स्वीकार्य नहीं है।’’

माथुर ने अपने आदेश में कहा है, ‘‘प्रतिवादी (पीएमआे) ने कहा है कि यह पता चलने पर कि दिया गया चेक सर्शत दान है, उसकी वापसी की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। प्रतिवादी का कहना है कि अपीलकर्त्ता द्वारा दान की गई राशि उसे लौटा दी गई है। इसलिए अपीलकर्त्ता के दान के संबंध में कोई सवाल उठता ही नहीं है।’’ पीएमआे पर जुर्माना लगाने की शर्मा की याचिका भी आयोग द्वारा रद्द कर दी गई।

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