नोटबंदी को लेकर आपत्तिजनक संदेश भेजने पर जाना पड़ सकता है जेल

Edited By ,Updated: 14 Nov, 2016 08:22 PM

prison may have to go on the offensive message

नोटबंदी को लेकर सोशल मीडिया पर कुछ आपत्तिजनक संदेश वायरल होने के बाद जिला प्रशासन ने इस सिलसिले में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।

इंदौर : नोटबंदी को लेकर सोशल मीडिया पर कुछ आपत्तिजनक संदेश वायरल होने के बाद जिला प्रशासन ने इस सिलसिले में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत आपत्तिजनक संदेश भेजे जाने पर रोक लगा दी गई है जिसका उल्लंघन करने वाले लोगों को जेल जाना पड़ सकता है।

जनसंपर्क विभाग के एक अफसर ने आज बताया कि प्रशासन को सूचना मिली है कि असामाजिक तत्व सरकार द्वारा 500 और 1,000 रुपए के नोट बंद किए जानेे को लेकर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टेक्स्ट संदेशों, वीडियो और ऑडियो क्लिप वायरल कर रहे हैं जिससे सार्वजनिक शांति व्यवस्था भंग होने का खतरा है। लिहाजा जिलाधिकारी पी. नरहरि ने इस सिलसिले में आपत्तिजनक विषयवस्तु भेजने के खिलाफ दण्ड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।

अधिकारी ने बताया कि यह आदेश 12 जनवरी तक लागू रहेगा। इसके उल्लंघन पर संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सीआरपीसी की धारा 144 के तहत किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के उल्लंघन की स्थिति में आमतौर पर भारतीय दंड संहिता  (आईपीसी) की धारा 188 के अंतर्गत आपराधिक मामला दर्ज किया जाता है। एेसे मामलों में अधिकतम छह महीने तक के कारावास या एक हजार रुपए तक के जुर्माने अथवा दोनों सजाओं का प्रावधान है।

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