SC का आदेश, पटना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर मटुकनाथ पत्नी को देंगे वेतन का एक-तिहाई हिस्सा

Edited By prachi,Updated: 18 Apr, 2018 01:53 PM

professor matuknath will give one third part of salary to wife

पटना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ''लव गुरु'' मटुकनाथ को अब अपने वेतन का एक तिहाई का हिस्सा अपनी पत्नी को देना होगा। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनाया गया है। अदालत ने प्रोफेसर मटुकनाथ के वेतन का एक-तिहाई हिस्सा उनकी पत्नी के खाते में सीधे...

नई दिल्ली/पटनाः पटना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर 'लव गुरु' मटुकनाथ को अब अपने वेतन का एक तिहाई हिस्सा अपनी पत्नी को देना होगा। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनाया गया है। 

अदालत ने प्रोफेसर मटुकनाथ के वेतन का एक-तिहाई हिस्सा उनकी पत्नी के खाते में सीधे स्थानांतरित करने का आदेश विश्वविद्यालय को दिया है। साथ ही कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाली पेंशन राशि का भी एक-तिहाई हिस्सा उनकी पत्नी आभा को मिलेगा। इसके अतिरिक्त अदालत ने कहा है कि दोनों पक्ष दर्ज करवाए गए मामलों को तीन हफ्ते के भीतर वापस ले लें। साथ ही दोनों पक्ष एक-दूसरे पर अन्य कोई दावा नहीं करेंगे।

गौरतलब है कि यह मामला तब सामने आया था जब मटुकनाथ की पत्नी ने टीवी पत्रकारों की मदद से उस घर में छापा मारा था जहां वह अपनी पूर्व शिष्या के साथ लिव इन में रह रहे थे। इसके बाद प्रोफेसर ने सार्वजनिक रूप से जेएनयू से पासआउट स्टूडेंट जूली कुमारी से अपने प्रेम को जाहिर किया था। इसके बाद उनकी वकालत कर रही पत्नी ने उनके खिलाफ घरेलू हिंसा एक्ट के तहत मामला दर्ज कर गुजारा भत्ता की सिफारिश की थी। दोनों का एक बेटा भी है जो स्वीडन मे रहता है। 

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