सार्वजनिक स्थलों पर गंदगी फैलाने वालों अब खैर नहीं, सरकार बनाएगी सख्त कानून

Edited By shukdev,Updated: 11 Feb, 2019 11:11 PM

proposals to make laws to punish those who spread dirt at public places

संसद की एक समिति ने सार्वजनिक स्थलों पर थूकने, पेशाब करने और कचरा फेंकने वाले लोगों को दंडित करने के लिए कानून बनाने का प्रस्ताव दिया है। यह एक ऐसा कदम है जिससे सरकार की महत्वाकांक्षी योजना ‘स्वच्छ भारत मिशन’ को कानून का समर्थन प्राप्त होगा। स्कूली...

नई दिल्ली: संसद की एक समिति ने सार्वजनिक स्थलों पर थूकने, पेशाब करने और कचरा फेंकने वाले लोगों को दंडित करने के लिए कानून बनाने का प्रस्ताव दिया है। यह एक ऐसा कदम है जिससे सरकार की महत्वाकांक्षी योजना ‘स्वच्छ भारत मिशन’ को कानून का समर्थन प्राप्त होगा। स्कूली बच्चों में सफाई की आदत पैदा करने के लिए प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रम में एक चैप्टर ‘स्वच्छ भारत मिशन’ कार्यक्रम का भी रखने की वकालत समिति ने की है। एसबीएम के क्रियान्वयन संबंधी नियमों और नियमन पर अधीनस्थ विधान को लेकर समिति की रिपोर्ट सोमवार को लोकसभा में पेश की गई।

समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इसको लेकर सिर्फ व्यवहारिक परिवर्तन लाना और स्वनियमन पर्याप्त नहीं हो सकते हैं और सफाई अभियान को लेकर एक तरह का केंद्रीय कानून लाने से इस उद्देश्य में मदद मिलेगी। समिति ने कहा है कि केंद्रीय आवासीय और शहरी मामलों के मंत्रालय ने देशभर में इसको लेकर कानून बनाए जाने की जरूरत पर सहमति जताई है।

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