ये कैसी नाइंसाफी: दूसरी शादी करने पर पंचायत ने महिला को सुनाई थूक चाटने की सजा

Edited By vasudha,Updated: 14 May, 2021 03:35 PM

punishment for licking spit in the second marriage

महाराष्ट्र के अकोला जिले में तलाक के बाद दूसरी शादी करने वाली 35 वर्षीय एक महिला को उसके समुदाय की एक ''जाति पंचायत'' ने सजा के तौर पर थूक चाटने का आदेश दिया। एक अधिकारी ने  बताया कि जाति पंचायत ने महिला पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।...

नेशनल डेस्क:  महाराष्ट्र के अकोला जिले में तलाक के बाद दूसरी शादी करने वाली 35 वर्षीय एक महिला को उसके समुदाय की एक 'जाति पंचायत' ने सजा के तौर पर थूक चाटने का आदेश दिया। एक अधिकारी ने  बताया कि जाति पंचायत ने महिला पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। महिला ने लेकिन हिम्मत दिखाते हुए इन फरमानों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

 

महिला ने फैसले का किया विरोध
अधिकारी ने बताया कि यह घटना पिछले महीने की है, लेकिन महिला के अनाधिकारिक ग्राम परिषद के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के बाद यह मामला सामना आया। जलगांव में रहने वाली महिला के शिकायत करने के बाद महाराष्ट्र सामाजिक बहिष्कार से संरक्षण अधिनियम, 2016 की धारा पांच और छह के तहत जाति पंचायत के 10 सदस्यों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। इसके बाद मामले की जांच अकोला के पिंजर पुलिस थाने को सौंप दी गई, जहां यह घटना हुई थी।

 

2019 में की दूसरी शादी 
अधिकारी ने बताया कि शिकायत के अनुसार घटना नौ अप्रैल को अकोला के वडगांव में हुई, जहां पीड़िता के दूसरी शादी पर फैसला लेने के मामले में जाति पंचायत बुलाई गई थी।  पीड़िता का नाता ‘नाथ जोगी’ समुदाय से है और उसके समुदाय की जाति पंचायत उसकी दूसरी शादी स्वीकार नहीं करती। 2015 में पहले पति से तलाक के बाद पीड़िता ने 2019 में दूसरी शादी की थी। उसने पहली शादी 2011 में की थी।

 

पंचायत एक लाख रुपये लगाया जुर्माना
पंचायत ने महिला की दूसरी शादी पर चर्चा की और उसकी बहन तथा अन्य रिश्तेदारों को बुलाकर ‘‘फैसला’’ सुनाया। इस दौरान पीड़िता वहां मौजूद नहीं थी। फैसले के अनुसार, जाति पंचायत के सदस्य केले के एक पत्ते पर थूकते और पीड़िता सजा के तौर पर उसे चाटती। इसके अलावा पंचायत ने पीड़िता को एक लाख रुपये देने को भी कहा। अधिकारी ने शिकायत के हवाले से बताया कि पंचायत की इन शर्तों को पूरा करने के बाद पीड़िता उसके समुदाय में ‘‘लौट’’ सकती है।

 

पंचायत के सदस्यों के खिलाफ शिकायत दर्ज
यह फैसला जाति पंचायत ने पीड़िता के रिश्तेदारों को सुनाया था। जलगांव के पुलिस अधीक्षक प्रवीण मुंडे ने बताया कि फैसले से स्तब्ध पीड़िता ने चोपडा सिटी पुलिस थाने में पंचायत के सदस्यों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि घटना अकोला में हुई थी, इसलिए आगे की जांच वहां के थाने को सौंप दी गई।

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