अमृतसर हादसे के बाद जागा रेलवे, जारी किए सख्त निर्देश

Edited By Anil dev,Updated: 25 Oct, 2018 11:56 AM

punjab amritsar indian railways

पंजाब के अमृतसर में दशहरा की शाम हुए रेल हादसे को भारतीय रेलवे ने भले ही अपनी गलती से पल्ला झाड़ लिया है, लेकिन अब घटना को गंभीरता से लिया है। भविष्य में इसकी पुनरावृति न हो, इसके लिए रेलवे प्रशासन ने सख्त आदेश जारी किया है, जिसे लागू करने को कहा...

नई दिल्ली(ब्यूरो): पंजाब के अमृतसर में दशहरा की शाम हुए रेल हादसे को भारतीय रेलवे ने भले ही अपनी गलती से पल्ला झाड़ लिया है, लेकिन अब घटना को गंभीरता से लिया है। भविष्य में इसकी पुनरावृति न हो, इसके लिए रेलवे प्रशासन ने सख्त आदेश जारी किया है, जिसे लागू करने को कहा है। इसमें खासतौर पर रेेल संरक्षा कर्मियों जैसे ड्राइवरों, गार्डों, गेटमैन, कीमैन, स्टेशन मास्टर और रेलवे सुरक्षा बल के लिए निर्देश है। साथ ही निर्देश दिया है कि काम के दौरान यदि आप को रेलमार्गों के आसपास भीड़, किसी उत्सव का कार्यक्रम या कोई मेला या कोई सरकारी कार्यक्रम नजर आता है तो आप ट्रेन की रफ्तार नियंत्रित करें। साथ ही निकटतम स्टेशन को और अगले ठहराव स्थल के स्टेशन मास्टर को भी इसकी सूचना दें। 

PunjabKesari

घटना में मारे गए थे 59 लोग
इस बावत उत्तर रेलवे के वरिष्ठ संभागीय संचालन प्रबंधक ने 23 अक्टूबर को सभी संभागों को पत्र लिखा है। रेलवे ने 19 अक्तूबर को 59 लोगों के ट्रेन से कुचलकर मर जाने की घटना को बड़ी गंभीरता से लिया है।  रेलवे ने कहा है कि सुरक्षित ट्रेन चलने के संरक्षा कर्मियों को संरक्षा निर्देशों को सख्ती से पालन करना होगा। इसमें स्पष्ट कहा है कि रेलवे पटरी के आसपास लोगों की भीड़ नजर आए, त्यौहार को लेकर आयोजन हो रहा हो, कोई मेला हो अथवा जनता की गतिविधियां चल रही हो तो ट्रेन ड्राइवर तुरंत अपनी स्पीड कंट्रोल करे। इसके अलावा त्यौहारों के इस मौसम में रेलवे क्रासिंग पर लगातार हार्न अवश्य बजाएं। 

PunjabKesari

निर्देश में रेलवे क्रासिंग पर तैनात गेटमैन व पटरियों की पेट्रोलिंग करने वाले कीमैन से कहा गया है कि उपरोक्त स्थिति होने पर नजदीक के स्टेशन मास्टर को अविलंब सूचना देनी है। स्टेशन मास्टर संरक्षा कर्मियों से प्राप्त सूचना के आधार पर स्थानीय पुलिस, जीआरपी-आरपीएफ को इसकी सूचना देगा। बता दें कि 19 अक्टूबर को महज 400 मीटर दूर गार्ड ने न तो, रेलपटरी पर खड़े होकर दशहरा कार्यक्रम देख रहे लोगों और न ही निकटतम स्टेशन को अलर्ट किया था। ऐसे में लोगों को पता नहीं चला और 59 लोग ट्रेन की चपेट में आकर मर गए। 

अंग्रेजों का कानून अभी भी लागू  
सुरक्षित ट्रेन परिचालन के लिए अंग्रेजो ने ट्रेन ऑपरेशन मैन्युअल, ट्रेन एक्सीडेंट मैन्युअल, जनरल रुल्स को 1890 से लागू कर दिया था, जो आज भी लागू हैं। संरक्षा निर्देश में नया कुछ नहीं है, दशकों पुराने जनरल रुल्स को पुन: जारी किया गया है। जनरल रुल्स 4.40 में लोको पॉयलेट-गार्ड की ड्यूटी स्पष्ट है कि ट्रेन के भीतर यात्रियों के अलावा पटरी अथवा पटरी पर किसी प्रकार के व्यवधान (जानवर, पेड़, पत्थर, मानव) आदि के नजर आने पर स्पीड कंट्रोल करें।  जनरल रुल्स 2.6, 6.1 व 6.2 में स्पष्ट है कि गेटमैन, कीमैन आदि संरक्षा कर्मियों को पटरी पर किसी प्रकार की भीड़ अथवा बाधा से ट्रेन को खतरा होने का अंदेशा होने पर इसकी सूचना त्वरित स्टेशन मास्टर-संबंधित अधिकारी को देनी है। 

Related Story

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!