UK में पाक मूल के मंत्री ने दाऊद के गुर्गे हनीफ के प्रत्यर्पण में रोड़ा अटकाया, भारत का अनुरोध ठुकरा

Edited By Tanuja,Updated: 18 May, 2020 11:04 AM

questions raised after pak origin uk home secy refuses extradition of hanif

बहरहाल, हनीफ को भले ही कुछ वक्त की राहत मिल गई हो लेकिन, दाऊद के एक और साथी जबीर मोतीवाला अब भी जेल में है...

लंदन: ब्रिटेन सरकार ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के कथित सहयोगी टाइगर हनीफ के प्रत्यर्पण के लिए भारत का अनुरोध ठुकरा दिया है। हनीफ भारत में गुजरात के सूरत शहर में 1993 में हुए दो बम विस्फोटों के मामले में वांछित है। गृह मंत्रालय के आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, टाइगर का प्रत्यर्पण हो सकता था। लेकिन, ब्रिटेन में पाकिस्तान मूल के नेता साजिद जावेद ने इसमें रोढ़े अटका दिए।

 

भारत इस मामले में फिर प्रत्यर्पण की अपील दायर कर सकता है। बहरहाल, हनीफ को भले ही कुछ वक्त की राहत मिल गई हो लेकिन, दाऊद के एक और साथी जबीर मोतीवाला अब भी जेल में है। उस पर ड्रग फाइनेंसिंग समेत कई आरोप हैं। इस फैसले के बाद ब्रिटेन के पाक मूल के गृह सचिव साजिद जावेद पर उंगलियां उठनी शुरू हो गई हैं कि हनीफ को लेकर साजिद जोवेद द्वारा जानबूझ कर यह फैसला लिया गया।

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इन मामलों में आरोपी है टाइगर हनीफ
टाइगर हनीफ को हनीफ मोम्मद उमेरजी पटेल के नाम से भी जाना जाता है। वह गुजरात में 1993 में हुए बम धमाके के आरोपी इकबाल मिर्ची से भी जुड़ा है। उसने सूरत के एक व्यस्त बाजार में हुए बम धमाके की योजना बनाई थी। इसमें एक आठ साल की बच्ची की मौत हुई थी। 1992 में बाबरी मस्जिद ढहाने का बदला लेने के लिए सूरत रेलवे स्टेशन पर हुए बम धमाकों में भी आरोपी है। इसमें दस से ज्यादा लोग घायल हुए थे।

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10 साल पहले हुई थी गिरफ्तारी
हनीफ का पूरा नाम मोहम्मद हनीफ उमेरजी पटेल है और ग्रेटर मैनचेस्टर के बोल्टॉन के एक किराना दुकान में दिखने के बाद स्कॉटलैंड यार्ड ने प्रत्यर्पण वारंट के आधार पर उसे फरवरी 2010 में गिरफ्तार किया था। हनीफ (57) ने उसके बाद ब्रिटेन में रहने का प्रयास करते हुए बार-बार यह कहा है कि भारत भेजे जाने पर वहां उसे प्रताड़ित किया जाएगा। आखिरकार, गृह मंत्री साजिद जावेद के कार्यकाल में उसे कानूनी सफलता मिली और पाकिस्तानी मूल के मंत्री (जावेद) ने उसके भारत प्रत्यर्पण के अनुरोध को खारिज कर दिया।

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2019 में आरोप मुक्त कर दिया गया
ब्रिटेन के गृह विभाग के सूत्र ने रविवार को कहा, ‘‘हम पुष्टि कर सकते हैं कि हनीफ के प्रत्यर्पण का अनुरोध तत्कालीन गृह मंत्री ने खारिज कर दिया था और अदालत ने उसे अगस्त 2019 में आरोप मुक्त कर दिया।’’ हनीफ के प्रत्यर्पण का पहला आदेश जून 2012 में तत्कालीन गृह मंत्री थरेसा मे ने दिया था।

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