कर्नाटकः विधानसभा स्पीकर के. आर. रमेश ने तीन विधायकों को दिया अयोग्य करार

Edited By Yaspal,Updated: 26 Jul, 2019 05:44 AM

r ramesh of vidhan sabha speaker disqualified contract for three mlas

कर्नाटक में कुमारस्वामी की सरकार गिरने के बाद विधानसभा स्पीकर ने बागी विधायकों पर कार्रवाई की है। स्पीकर के आर रमेश कुमार ने गुरुवार को दल-बदल कानून के तहत तीन बागी विधायकों को अयोग्य करार कर दिया...

बेंगलुरूः कर्नाटक के विधानसभाध्यक्ष के. आर. रमेश कुमार ने बृहस्पतिवार को कांग्रेस के दो विधायकों और एक निर्दलीय विधायक को 2023 में मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल खत्म होने तक अयोग्य करार दे दिया। अपना फैसला सुनाते हुए अध्यक्ष ने कहा कि वह अगले कुछ दिनों में शेष 14 मामलों पर फैसला करेंगे।
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कुमार ने कहा कि दल-बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य करार दिए गए सदस्य ना तो चुनाव लड़ सकते हैं, ना ही सदन का कार्यकाल खत्म होने तक विधानसभा के लिए निर्वाचित हो सकते हैं। कुमार ने कहा कि वह मानते हैं कि तीनों सदस्यों ने स्वेच्छा और सही तरीके से इस्तीफा नहीं दिया और इसलिए उन्होंने उन्हें अस्वीकार कर दिया और दल-बदल कानून के तहत उन्हें अयोग्य ठहराने की कार्रवाई की।
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कुमार ने कहा, ‘‘उन्होंने संविधान (दलबदल विरोधी कानून) की 10 वीं अनुसूची के प्रावधानों का उल्लंघन किया और इसलिए अयोग्य करार दिए गए।'' राज्य में एच डी कुमारस्वामी के नेतृत्व वाली जद(एस)-कांग्रेस गठबंधन सरकार के गिरने के दो दिन बाद स्पीकर ने इसकी घोषणा की है।
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