राफेल मामलाः कोर्ट ने हलफनामे के लिए केंद्र को दी चार दिन की मोहलत

Edited By Yaspal,Updated: 30 Apr, 2019 08:43 PM

rafael case the court gave the center four days for the affidavit

च्चतम न्यायालय ने राफेल लड़ाकू विमान खरीद मामले में दायर पुनर्विचार याचिकाओं पर केंद्र सरकार को जवाबी हलफनामे के लिए महज चार दिन की मोहलत दी है। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति...

नई दिल्लीः उच्चतम न्यायालय ने राफेल लड़ाकू विमान खरीद मामले में दायर पुनर्विचार याचिकाओं पर केंद्र सरकार को जवाबी हलफनामे के लिए महज चार दिन की मोहलत दी है।

मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति के. एम. जोसेफ की पीठ ने मंगलवार को मामले की सुनवाई छह मई तक के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले एटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल ने जवाबी हलफनामे के लिए न्यायालय से चार सप्ताह का समय मांगा, लेकिन उसने यह समय देने से इन्कार कर दिया।

न्यायालय ने वेणुगोपाल को जवाबी हलफनामे के लिए महज शनिवार तक का समय दिया। न्यायालय ने गत 10 अप्रैल को केंद्र सरकार की प्रारम्भिक आपत्तियों को खारिज करते हुए पुनर्विचार याचिकाओं की सुनवाई गुण-दोष के आधार पर करने का फैसला दिया था। याचिकाकर्ताओं ने न्यायालय से अपने 14 दिसम्बर 2018 के फैसले पर फिर से विचार करने का आग्रह किया है।

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