Edited By shukdev,Updated: 31 Oct, 2018 11:56 PM
उच्चतम न्यायालय ने राफेल लड़ाकू विमान सौदे की जांच अदालत की निगरानी में सीबीआई से कराए जाने की एक याचिका पर बुधवार को कहा कि जांच एजेंसी को पहले अपना घर संभाल लेने दीजिए, उसके बाद इस विषय पर विचार किया जाएगा। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता...
नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने राफेल लड़ाकू विमान सौदे की जांच अदालत की निगरानी में सीबीआई से कराए जाने की एक याचिका पर बुधवार को कहा कि जांच एजेंसी को पहले अपना घर संभाल लेने दीजिए, उसके बाद इस विषय पर विचार किया जाएगा। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने अधिवक्ता प्रशांत भूषण से कहा, ‘पहले सीबीआई को अपना घर संभाल लेने दीजिए।’
पीठ की यह टिप्पणी उस वक्त आई, जब वह राफेल मामले में अधिवक्ता प्रशांत भूषण और पूर्व केन्द्रीय मंत्री-अरुण शौरी तथा यशवंत सिन्हा की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। उन्होंने अपनी याचिका में राफेल सौदे की जांच अदालत की निगरानी में सीबीआई से कराने की मांग की है। भूषण ने जब राफेल सौदे की जांच अदालत की निगरानी में सीबीआई से कराए जाने के सिलसिले में याचिका में किए गए अनुरोध का उल्लेख किया, तब प्रधान न्यायाधीश ने कहा, ‘आपको इंतजार करना होगा।’
उल्लेखनीय है कि उच्चतम न्यायालय ने केंद्र को फ्रांस से खरीदे जा रहे 36 राफेल लड़ाकू विमानों की कीमत का ब्योरा 10 दिनों के अंदर सीलबंद लिफाफे में न्यायालय के समक्ष पेश करने को कहा है।