Edited By Anil dev,Updated: 26 Feb, 2019 06:40 PM
राफेल विमान सौदे मामले में दाखिल दो पुनर्विचार याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट फिर से पुनर्विचार करने में तैयार हो गया है। 14 दिसंबर को शीर्ष कोर्ट ने भारत और फ्रांस के बीच हुए 36 राफेल लड़ाकू विमान खरीद सौदे को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया...
नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय 36 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने के लिए भारत और फ्रांस के बीच हुए समझौते को चुनौती देने वाली याचिकायें खारिज करने के अपने पिछले फैसले पर पुर्निवचार के लिए दायर याचिकाओं पर खुली अदालत में सुनवाई के लिए मंगलवार को राजी हो गया। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति केएम जोसेफ की पीठ ने राफेल सौदे पर पुर्निवचार याचिकाओं की सुनवाई खुली अदालत में करने के लिए पूर्व केन्द्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा और अरूण शौरी तथा अधिवक्ता प्रशांत भूषण के अनुरोध पर चैंबर में विचार किया।
पीठ ने कहा कि खुले न्यायालय में सुनवाई का अनुरोध स्वीकार किया जाता है। शीर्ष अदालत ने 14 दिसंबर, 2018 को फ्रांस से 36 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने के लिए भारत द्वारा किए गए समझौते को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज करते हुए कहा था कि इस संबंध में पूर्व करार को रद्द करने और विमान खरीद का निर्णय लेने की प्रक्रिया पर संदेह करने की वास्तव में कोई आवश्यकता नहीं है। न्यायालय ने 58,000 करोड़ रुपए के लड़ाकू विमान खरीदने के लिए भारत और फ्रांस के बीच हुये सौदे में कथित अनियमितताओं के लिए प्राथमिकी दर्ज करने और न्यायालय की निगरानी में जांच कराने का अनुरोध भी ठुकरा दिया था।