राहुल गांधी का SC से अनुरोध- मैंने बिना शर्त मांग ली है माफी, अब बंद करें केस

Edited By vasudha,Updated: 11 May, 2019 02:09 AM

rahul gandhi requested to stop criminal contempt proceedings

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय से आपराधिक अवमानना कार्यवाही बंद करने की गुहार लगाई है। उन्होंने कहा कि ‘‘चौकीदार चोर है'''' टिप्पणी गलत तरीके से शीर्ष अदालत के हवाले से कहने के मामले में बिना शर्त माफी मांग ली है, इसलिए...

नेशनल डेस्क: कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय से आपराधिक अवमानना कार्यवाही बंद करने की गुहार लगाई है। उन्होंने कहा कि ‘‘चौकीदार चोर है'' टिप्पणी गलत तरीके से शीर्ष अदालत के हवाले से कहने के मामले में बिना शर्त माफी मांग ली है, इसलिए उनके खिलाफ आपराधिक अवमानना कार्यवाही बंद की जानी चाहिए। 
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प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति के एम जोसेफ की पीठ ने भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी द्वारा राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक अवमानना कार्यवाही के लिये दायर याचिका पर दोनों पक्षों की दलीलों को सुना। पीठ ने इसके बाद कहा कि इस पर फैसला बाद में सुनाया जायेगा। 
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पीठ के समक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष ने शीर्ष अदालत के हवाले से गलत बात कहने के मामले में बिना शर्त माफी मांग ली है और इसके लिये खेद व्यक्त कर दिया है। दूसरी ओर, लेखी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने पीठ से कहा कि राहुल गांधी की माफी अस्वीकार कर दी जानी चाहिए और उनके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए। रोहतगी ने यह भी कहा कि न्यायालय को राहुल गांधी को अपनी टिप्पणी के लिये जनता से माफी मांगने के लिये कहा जाना चाहिए। 
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