Edited By shukdev,Updated: 11 Jul, 2019 11:21 PM
कांग्रेस नेता राहुल गांधी स्वयं के खिलाफ अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक (एडीसीबी) और उसके चेयरमैन अजय पटेल की ओर से दायर एक आपराधिक मानहानि मुकदमे की सुनवाई के लिए शुक्रवार को एक मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश ...
अहमदाबाद: कांग्रेस नेता राहुल गांधी स्वयं के खिलाफ अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक (एडीसीबी) और उसके चेयरमैन अजय पटेल की ओर से दायर एक आपराधिक मानहानि मुकदमे की सुनवाई के लिए शुक्रवार को एक मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश होंगे। गुजरात कांग्रेस प्रवक्ता मनीष दोषी ने कहा कि गांधी अदालत के समक्ष पेश होंगे। दोषी ने कहा,‘चूंकि सम्मन पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला को भी जारी किए गए थे, उनके भी कल पेश होने की उम्मीद है।'
मानहानि का मुकदमा गत वर्ष तब दायर किया गया था जब गांधी और सुरजेवाला ने दावा किया कि अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक आठ नवम्बर, 2016 को नोटबंदी की घोषणा के पांच दिन के अंदर 745.59 करोड़ रुपए के बंद हो चुके नोटों को बदलने के घोटाले में शामिल था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एडीसीबी बैंक के निदेशकों में से एक हैं। अदालत ने दोनों नेताओं के खिलाफ प्रथम दृष्टया सबूतों को देखते हुए नौ अप्रैल को उनके खिलाफ सम्मन जारी किये थे।
शिकायतकर्ताओं ने कहा कि कांग्रेस नेताओं ने बैंक के खिलाफ ‘झूठे और मानहानिकारक आरोप' लगाए। अदालत ने गांधी और सुरजेवाला को सम्मन करने से पहले आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 202 के तहत एक जांच करायी थी। गांधी और सुरजेवाला के आरोप मुम्बई के एक आरटीआई कार्यकर्ता द्वारा पूछे गए एक आरटीआई सवाल पर नेशनल बैंक फॉर एग्रिकल्चर एंड रूरल डेवलप्मेंट द्वारा दिए गए जवाब पर आधारित थे। एडीसीबी और पटेल ने इससे इनकार किया है कि बैंक ने इतनी बड़ी राशि के नोट बदले जैसा कि आरोप लगााया गया है।