Edited By Yaspal,Updated: 05 Jul, 2019 07:45 PM
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी मानहानि के एक मामले में पटना व्यवहार न्यायालय में कल हाजिर होंगे। गांधी के वकील वीरेंद्र शर्मा ने आज यहां बताया कि पहले से निश्चित तिथि पर गांधी शनिवार को न्यायालय में हाजिर होंगे और उनकी ओर से जमानत
पटनाः कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी मानहानि के एक मामले में पटना व्यवहार न्यायालय में कल हाजिर होंगे। गांधी के वकील वीरेंद्र शर्मा ने आज यहां बताया कि पहले से निश्चित तिथि पर गांधी शनिवार को न्यायालय में हाजिर होंगे और उनकी ओर से जमानत याचिका दाखिल की जाएगी। पूर्व से ही मामले में गांधी की ओर से व्यक्तिगत पेशी से माफी के लिए दाखिल की गई याचिका लंबित है।
पुलिस अधिकारियों ने लिया सुरक्षा का जायजा
इस बीच पटना व्यवहार न्यायालय पहुंचकर पटना की वरीय पुलिस अधीक्षक गरिमा मलिक समेत पुलिस के कई आला अधिकारियों ने आज सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। दूसरी ओर राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) के जवानों ने भी न्यायालय परिसर और विधायकों-सांसदों के मामले की सुनवाई के लिए गठित विशेष न्यायालय के न्यायाधीश कुमार गुंजन के न्यायालय भवन एवं परिसर में बम निरोधक दस्ते के साथ जांच-पड़ताल की। शर्मा ने बताया कि कल दोपहर एक बजकर 20 मिनट पर विमान से पटना पहुंचने के बाद गांधी सीधे अदालत आएंगे।
गौरतलब है कि 18 अप्रैल 2019 को पटना के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदातल में बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने गांधी के खिलाफ मानहानि का एक शिकायती मुकदमा दाखिल किया था। इस मुकदमे में गांधी के चुनावी सभा के दौरान कर्नाटक के बेंगलुरु में दिये गये उस बयान को मानहानि वाला बताया गया है, जिसमें उन्होंने सवालिया लहजे में कहा था, ‘‘सभी मोदी उपनाम वाले चोर क्यों हैं।'' इस मामले में पटना के दो विधायक संजीव चौरसिया और नितिन नवीन का नाम गवाहों की सूची में दिया गया है।
डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने दारय की थी याचिका
मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी शशिकांत राय ने 26 अप्रैल 2019 को उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का शपथ पर बयान कलमबंद किया था। उसी दिन मोदी की ओर से गांधी के उक्त बयान की वीडियो फुटेज की सीडी और अन्य कागजात दाखिल किये गये थे। अदालत ने सुनवाई के बाद गांधी के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 500 के तहत संज्ञान लेते हुये मामले में उनकी उपस्थिति के लिए 20 मई 2019 की तिथि निश्चित कर सम्मन जारी करने का आदेश दिया था। साथ ही मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने मामले में आगे की कारर्वाई के लिए मुकदमे का अभिलेख सांसदों एवं विधायकों के लिए गठित विशेष अदालत के न्यायाधीश सह अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (प्रथम) कुमार गुंजन की अदालत में स्थानांतरित कर दिया था।
अदालत ने 20 मई 2019 को गांधी की ओर से उनके वकील वीरेंद्र शर्मा और अंशु कुमार ने हाजिर होकर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 205 के तहत एक आवेदन दाखिल कर मामले में गांधी को व्यक्तिगत पेशी से छूट देने की प्रार्थना की थी। शिकायतकर्ता मोदी के वकील की प्रार्थना पर अदालत ने उक्त आवेदन का जवाब दाखिल करने के लिए 06 जुलाई 2019 की तिथि निश्चित की थी।