इन शर्तों पर राजस्थान HC ने PM मोदी के हेलीकॉप्टर को स्टेडियम में उतारने की दी परमिशन

Edited By Seema Sharma,Updated: 04 Jul, 2018 04:05 PM

rajasthan hc gives permission to pm helicopter to be brought to stadium

राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जयपुर दौरे के दौरान उनके हेलीकाप्टर को सवाई मानसिंह स्टेडियम में उतारने की अनुमति आज दे दी है।  न्यायमूर्ति के.एस. झावेरी की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए अनुमति देने के साथ-साथ आदेश दिया कि...

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जयपुर दौरे के दौरान उनके हेलीकाप्टर को सवाई मानसिंह स्टेडियम में उतारने की अनुमति आज दे दी है।  न्यायमूर्ति के.एस. झावेरी की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए अनुमति देने के साथ-साथ आदेश दिया कि हैलीपेड को कृत्रिम घास से ढका जाए, ताकि स्टेडियम को कोई नुकसान न हो और यदि हेलिकॉप्टर उतारने के दौरान स्टेडियम को कोई नुकसान होता है तो उसकी भरपाई राज्य सरकार को करनी होगी। सरकार की ओर से महाधिवक्ता एनएम लोढा और एएजी अनुराग शर्मा ने पैरवी की। गौरतलब है कि एसएमएस स्टेडियम में पहले हेलिकॉप्टर उतारने की सुविधा थी, लेकिन उच्च न्यायालय ने अनिल शर्मा बनाम राज्य सरकार मामले में 20 सितंबर 2001 में दिए गए निर्णय में स्टेडियम में गैर खेल गतिविधियों पर रोक लगा दी थी।

हालांकि राष्ट्रीय दिवस समारोह के आयोजनों को स्टेडियम में करने की छूट दी थी। प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए राज्य सरकार ने एसएमएस स्टेडियम के टेनिस कोर्ट और एथलीट ग्राउंड में 5 और 6 जुलाई को रिहर्सल और 7 जुलाई को हेलिकॉप्टर उतारने की अनुमति मांगी थी। पुलिस उपायुक्त गौरव श्रीवास्तव की ओर से न्यायालय में दायर प्रार्थना पत्र में कहा गया था कि सुरक्षा कारणों से अमरूदों के बाग के एक किलोमीटर के दायरे में एसएमएस स्टेडियम ही प्रधानमंत्री के हेलिकॉप्टर को उतारने की उचित जगह है।

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