HC से गुर्जरों को झटका, OBC आरक्षण विधेयक 2017 पर लगी रोक

Edited By Punjab Kesari,Updated: 09 Nov, 2017 01:53 PM

rajasthan high court obc reservation gangasahai sharma

राजस्थान हाईकोर्ट ने गुरुवार को गुर्जरों के झटका देते हुए ओबीसी आरक्षण विधेयक 2017 पर रोक लगा दी है। यह विधेयक राजस्थान विधानसभा में 25 अक्टूबर को पास किया गया था। हाईकोर्ट ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि राजनेता देश को बांट रहे हैं। राजनीतिक लाभ...

नई दिल्ली: राजस्थान हाईकोर्ट ने गुरुवार को गुर्जरों के झटका देते हुए ओबीसी आरक्षण विधेयक 2017 पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि राजनेता देश को बांट रहे हैं। राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस तरह के बिल लाते हैं।  गंगासहाय शर्मा ने विधेयक की संवैधानिकता को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। 

आपको बतां दे कि 25 अक्टूबर को राजस्थान विधानसभा में पिछड़ा वर्ग नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण विधेयक, 2017 पेश किया गया था। पेश हुए नए बिल में ओबीसी आरक्षण को दो कैटिगरी में बांटा गया था। पहली कैटिगरी में पहले की तरह 21 फीसदी आरक्षण जबकि दूसरी कैटिगरी में गुर्जर और बंजारा समेत 5 जातियों के लिए 5 फीसदी आरक्षण का अतिरिक्त प्रावधान किया गया था। 

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