राजीव गांधी हत्याकांड की दोषी को मिली पैरोल

Edited By ,Updated: 08 Mar, 2016 02:11 PM

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राजीव गांधी की हत्या के मामले में उम्रकैद काट रही नलिनी श्रीहरण को उसके पिता की सोलहवीं से जुड़े संस्कार में शामिल होने के लिए आज मद्रास उच्च न्यायालय ने एक दिन का पैरोल दे दिया।

चेन्नई: राजीव गांधी की हत्या के मामले में उम्रकैद काट रही नलिनी श्रीहरण को उसके पिता की सोलहवीं से जुड़े संस्कार में शामिल होने के लिए आज मद्रास उच्च न्यायालय ने एक दिन का पैरोल दे दिया। नलिनी के पिता का पिछले माह निधन हो गया था।  नलिनी ने अपने पिता के अंतिम संस्कार से जुड़ी इन रस्मों में शामिल होने के लिए एक याचिका लगाकर तीन दिन की छुट्टी मांगी थी। अपने आवेदन में उसने यह छुट्टी आज से मांगी थी।
 
नलिनी ने अपनी याचिका में कहा था कि उसके पिता की सोलहवीं कोट्टूर में कल होनी है। न्यायाधीश आर माला ने उसे आज शाम चार बजे से कल शाम चार बजे तक के लिए 24 घंटे का पैरोल दे दिया। न्यायाधीश ने कहा कि उसे पुलिस के साथ जाना होगा और कल शाम चार बजे तक उसे जेल में वापस लाया जाना चाहिए।  अपनी याचिका में नलिनी ने कहा था कि उसने दो मार्च को वेल्लोर में विशेष महिला कारागार अधीक्षक को एक अभ्यावेदन देकर तीन दिन की छुट्टी मांगी थी लेकिन अधिकारी ने उसपर कोई जवाब नहीं दिया है। 
 
नलिनी इसी कारागार में अपनी सजा काट रही है।  नलिनी ने कहा कि उसे अपने पिता शंकरनारायणन के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए 24 फरवरी को 12 घंटे की पैरोल दी गई थी। नलिनी को निचली अदालत ने 28 जनवरी 1998 को मौत की सजा सुनाई थी। तमिलनाडु के राज्यपाल ने 24 अप्रैल 2000 को उसकी सजा को उम्रकैद में तब्दील कर दिया था। 

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