राजीव गांधी हत्या मामले में सजा काट रही नलिनी को मिली 30 दिनों की पैरोल

Edited By Anil dev,Updated: 05 Jul, 2019 05:13 PM

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राजीव गांधी हत्याकांड में उम्रकैद की सजा काट रही नलिनी श्रीहरण को मद्रास उच्च न्यायालय से शुक्रवार को एक महीने का पैरोल मिल गया। उसने व्यक्तिगत रूप से दलील रखकर अपनी बेटी की शादी के वास्ते इंतजाम करने के लिए राहत का दरख्वास्त किया था।

चेन्नई: राजीव गांधी हत्याकांड में उम्रकैद की सजा काट रही नलिनी श्रीहरण को मद्रास उच्च न्यायालय से शुक्रवार को एक महीने का पैरोल मिल गया। उसने व्यक्तिगत रूप से दलील रखकर अपनी बेटी की शादी के वास्ते इंतजाम करने के लिए राहत का दरख्वास्त किया था। न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश और न्यायमूर्ति एम निर्मल कुमार की पीठ ने तमिलनाडु सरकार को उसकी रिहाई की प्रक्रिया दस दिन में पूरा करने का भी निर्देश दिया। 

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पीठ ने पैरोल के दौरान नलिनी को कोई साक्षात्कार नहीं देने और किसी भी राजनीतिक व्यक्ति से मुलाकात नहीं करने का आदेश दिया। नलिनी को अदालत के 25 जून के आदेशानुसार कड़ी सुरक्षा के बीच पेशी के लिए लाया गया था। अदालत ने 25 जून को उसे अपनी याचिका पर पेश होने और दलीलें रखने की अनुमति दे दी थी। 

नलिनी ने अपनी बेटी की शादी के वास्ते इंतजाम के लिए छह महीने का अवकाश मांगा था। वह वेल्लूर की विशेष महिला जेल में 27 साल से अधिक समय से बंद है। नलिनी के अलावा छह अन्य भी राजीव गांधी हत्याकांड में उम्रकैद की सजा काट रहे हैं। उनमें एक नलिनी का पति श्रीलंकाई नागरिक मुरूगन भी शामिल है। राजीव गांधी की 21 मई, 1991 को श्रीपेरंबदूर में एक चुनावी रैली के दौरान लिट्टे के एक आत्मघाती बम हमलावर ने हत्या कर दी थी। 

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