12 साल से कम उम्र की बच्चियों से रेप पर होगी फांसी, कैबिनेट ने दी मंजूरी

Edited By vasudha,Updated: 20 Jul, 2018 02:34 AM

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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 12 साल से कम उम्र की लड़कियों से बलात्कार के दोषियों को मृत्युदंड सहित अन्य सजा का प्रावधान करने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है। गृह मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए इस बिल को  मानसून सत्र में पेश किया जाएगा...

नेशनल डेस्क: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 12 साल से कम उम्र की लड़कियों से बलात्कार के दोषियों को मृत्युदंड सहित अन्य सजा का प्रावधान करने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है। गृह मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए इस बिल को  मानसून सत्र में पेश किया जाएगा। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पत्रकारों को बताया कि केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में यह फैसला किया गया। संसद द्वारा मंजूर कर लिए जाने के बाद आपराधिक कानून (संशोधन) विधेयक-2018 आपराधिक कानून (संशोधन) अध्यादेश की जगह लेगा जिसे बीते 21 अप्रैल को लागू किया गया था।
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महिला से बलात्कार के दोषियों को 10 साल की सजा 
जम्मू -कश्मीर के कठुआ में एक नाबालिग बच्ची से बलात्कार और उत्तर प्रदेश के उन्नाव में एक महिला से बलात्कार की घटनाओं पर देश भर में पैदा हुए आक्रोश के बाद यह अध्यादेश लाया गया था। प्रसाद ने कहा कि कैबिनेट ने गृह मंत्रालय की ओर से तैयार किए गए विधेयक के मसौद को अपनी मंजूरी दी। एक अधिकारी ने बताया कि विधेयक में 12 साल से कम उम्र की लड़कियों से बलात्कार के दोषियों के लिए सख्त सजा का प्रावधान है। 12 साल से कम उम्र की लड़कियों के बलात्कारियों के लिए मौत की सजा का प्रावधान किया गया है। महिला से बलात्कार के दोषियों के लिए न्यूनतम सजा सात साल के सश्रम कारावास से बढ़ाकर 10 साल का सश्रम कारावास कर दिया गया है, जिसे बढ़ाकर उम्रकैद तक किया जा सकता है।
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इस विधेयक में जांच और मुकदमे का प्रावधान
विधेयक के मुताबिक, 16 साल से कम उम्र की लड़कियों से बलात्कार के मामलों में न्यूनतम सजा 10 साल से बढ़ाकर 20 साल कर दी गई जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है। 16 साल से कम उम्र की लड़की के सामूहिक बलात्कार की सजा के तौर पर दोषी को आजीवन कारावास का प्रावधान किया गया है। 12 साल से कम उम्र की लड़की से बलात्कार के मामले में न्यूनतम सजा 20 साल होगी जिसे उम्रकैद या मौत की सजा तक बढ़ाया जा सकता है। 12 साल से कम उम्र की लड़की से सामूहिक बलात्कार के मामले में दोषी को आजीवन कारावास या मौत की सजा मिलेगी। अधिकारी ने बताया कि इस विधेयक में त्वरित जांच और मुकदमे का प्रावधान है। बलात्कार के सभी मामलों में जांच अनिवार्य रूप से दो महीने में पूरी करनी होगी। 
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अब  नहीं होगा अग्रिम जमानत का प्रावधान 
बलात्कार के सभी मामलों में मुकदमे की सुनवाई पूरी करने की समयसीमा दो महीने होगी। बलात्कार के मामलों में अपीलों के निपटारे के लिए छह महीने की समयसीमा तय की गई है। 16 साल से कम उम्र की लड़की से बलात्कार या सामूहिक बलात्कार के आरोपियों के लिए अग्रिम जमानत का प्रावधान अब नहीं होगा। अधिकारी ने बताया कि 16 साल से कम उम्र की लड़की से बलात्कार के मामले में जमानत अर्जियों पर फैसला करने से पहले लोक अभियोजक और पीड़िता के प्रतिनिधि को 15 दिन का नोटिस देने का प्रावधान होगा।      

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