Edited By Yaspal,Updated: 08 Oct, 2020 07:57 PM
कोविड-19 महामारी के कारण जिन यात्रियों की उड़ानें रद्द हो गई थीं उन्हें टिकट के पैसे वापस करने के लिए नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किया है। टिकट के रिफंड को लेकर उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद नागर विमानन नियामक ने...
नई दिल्लीः कोविड-19 महामारी के कारण जिन यात्रियों की उड़ानें रद्द हो गई थीं उन्हें टिकट के पैसे वापस करने के लिए नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किया है। टिकट के रिफंड को लेकर उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद नागर विमानन नियामक ने दिशा-निर्देश जारी किया है। बुधवार को जारी सकुर्लर में उसने कहा है कि यात्रियों को तीन श्रेणियों में रखा गया है।
पहली श्रेणी में वे यात्री हैं जिन्होंने 25 मार्च से 24 मार्च के बीच इसी दौरान यात्रा के लिए बुकिंग कराई थी। यह वह समय है जब देश में सभी तरह की नियमित यात्री उड़ानों पर पूर्ण प्रतिबंध था। दूसरी श्रेणी में उन यात्रियों को रखा गया है जिन्होंने लॉकडाउन से पहले बुकिंग कराई थी, लेकिन उनकी उड़ान 24 मई या उससे पहले की थी। तीसरी श्रेणी में उन यात्रियों को रखा गया है जिन्होंने 25 मई या उसके बाद की यात्रा के लिए बुकिंग कराई थी।
डीजीसीए ने कहा है कि पहली श्रेणी के जिन यात्रियों ने सीधे एयरलाइन से टिकट बुक कराई है उन्हें बिना कोई शुल्क काटे टिकट रद्द कराने के समय से तीन सप्ताह के भीतर पूरा पैसा वापस किया जाना चाहिये, भले ही यात्री ने अपनी तरफ से ही टिकट क्यों ने रद्द कराई हो। जिन यात्रियों ने ट्रेवल एजेंट के जरिये टिकट बुक कराई है उनके मामले में विमान सेवा कंपनियों को तुरंत पूरा पैसा ट्रेवल एजेंट को लौटाने के लिए कहा गया है जिसके बाद ट्रेवल एजेंट तत्काल यात्री को पैसा लौटायेगा।