महाराष्ट्र में कोविड नियमों में ढील, रेस्तरां 12 बजे तक और दुकानें 11 बजे तक खुली रह सकेंगी

Edited By rajesh kumar,Updated: 20 Oct, 2021 05:34 AM

relaxation in covid rules in maharashtra

महाराष्ट्र सरकार ने सभी रेस्तरां और भोजनालय को मध्यरात्रि तक संचालन की अनुमति दे दी। राज्य के मुख्य सचिव सीताराम कुंते द्वारा मंगलवार को जारी एक सरकारी अधिसूचना में यह जानकारी दी गई।

नेशनल डेस्क: महाराष्ट्र सरकार ने सभी रेस्तरां और भोजनालय को मध्यरात्रि तक संचालन की अनुमति दे दी। राज्य के मुख्य सचिव सीताराम कुंते द्वारा मंगलवार को जारी एक सरकारी अधिसूचना में यह जानकारी दी गई।

रेस्तरां 12 बजे तक खुल सकेंगे
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने एक दिन पहले ही राज्य के कोविड कार्य बल के साथ बैठक कर अधिकारियों को रेस्तरां और दुकानों के संचालन के घंटे बढ़ाने संबंधी दिशानिर्देश तैयार करने के निर्देश दिए थे। अधिसूचना में कहा गया, ‘‘सभी रेस्तरां और भोजनालयों को मध्यरात्रि 12 बजे तक संचालन की अनुमति दी जाती है और अन्य प्रतिष्ठान जिन्हें संचालन की अनुमति दी गई है, वे रात 11 बजे तक संचालन कर सकते हैं।''

22 अक्टूबर से सिनेमाघर खुलेंगे
राज्य सरकार ने 22 अक्टूबर से मनोरंजन उद्यान, सिनेमाघर और रंगमंच को खोलने की अनुमति दे दी। हालांकि, मनोरंजन पार्क में वाटर राइड की अभी अनुमति नहीं दी गई है। महाराष्ट्र में सोमवार को कोविड-19 के 1,485 नए मामले सामने आए, जो कि पिछले 17 महीने में सबसे कम है। संक्रमण से 27 लोगों की मौत हुई। इसके साथ ही राज्य में कुल संक्रमितों और मृतकों की संख्या बढ़कर क्रमश: 65,93,182 और 1,39,816 हो गई। महाराष्ट्र में 28,008 मरीजों का उपचार चल रहा है।

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