Edited By ,Updated: 08 Sep, 2016 07:41 PM
दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज कहा कि नौ फरवरी को जेएनयू परिसर में आयोजित विवादित कार्यक्रम के संदर्भ में विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा कुछ ...
नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज कहा कि नौ फरवरी को जेएनयू परिसर में आयोजित विवादित कार्यक्रम के संदर्भ में विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा कुछ छात्रों को अनुशासनहीनता का दोषी करार दिए जाने के मामले में दी गई राहत 28 सितम्बर तक जारी रहेगी। सजा को चुनौती देने वाले छात्रों की आेर से दायर याचिकाओं पर अतिरिक्त दस्तावेज एवं हलफनामा दायर करने के लिए जेएनयू प्रशासन द्वारा और समय मांगे जाने के बाद न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा ने कहा,‘‘राहत जारी रहेगी।’’
सुनवाई के दौरान जेएनयू के वकील ने अदालत को बताया कि उसने उमर खालिद और अनिर्बान भट्टाचार्य की याचिकाओं पर हलफनामा दायर कर दिया है, लेकिन कुछ अतिरिक्त दस्तावेज दायर किए जाने हैं। बहरहाल, वकील ने अदालत को विश्वास दिलाया कि इस मामले में विश्वविद्यालय फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं करेगा। दूसरे छात्रों की आेर से दायर याचिकाओं के संदर्भ में अदालत ने जेएनयू प्रशासन से कहा कि वह इन याचिकाओं पर अलग हलफनामे दायर करे क्योंकि इन मुद्दों के तथ्यात्मक पहलू अलग हो सकते हैं। इस पर जेएनयू के वकील ने कहा,‘‘अदालत इन मुद्दों पर मुझे सुन सकती है और अगर अदालत महसूस करती है कि अलग से हलफनामे दायर करने की जरूरत है तो हम दायर करेंगे।’’