Edited By Seema Sharma,Updated: 27 Jun, 2020 08:45 AM
सुप्रीम कोर्ट ने विमानन कंपनियों को शुक्रवार को राहत प्रदान करते हुए बीच की सीटें भी बुक करने की अनुमति दे दी। इस फैसले के अंतर्गत अब एयरलाइन कंपनियों को बीच वाली सीट खाली रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस बी आर गवई की...
नेशनल डेस्कः सुप्रीम कोर्ट ने विमानन कंपनियों को शुक्रवार को राहत प्रदान करते हुए बीच की सीटें भी बुक करने की अनुमति दे दी। इस फैसले के अंतर्गत अब एयरलाइन कंपनियों को बीच वाली सीट खाली रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस बी आर गवई की अवकाशकालीन खंडपीठ ने एयर इंडिया पालय देवेन कनानी की याचिका खारिज कर दी।
उन्होंने कोरोना महामारी के बावजूद बीच की सीटें बुक करने के बॉम्बे हाईकोर्ट के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। बता दें कि 31 मई को घोषित विमानन नियामक DGCA के फैसले के खिलाफ विशेष अवकाश याचिका दायर की गई थी, जिसमें एयरलाइंस को उड़ान में बीच सीटें बेचने की अनुमति दी गई थी।