आय से अधिक मामले में उद्धव ठाकरे को राहत, हाईकोर्ट ने रद्द की याचिका

Edited By Yaspal,Updated: 14 Mar, 2023 10:31 PM

relief to uddhav thackeray in disproportionate case high court quashes petition

बंबई हाईकोर्ट ने मंगलवार को महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उनके परिवार के खिलाफ आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति रखने के आरोप में केंद्रीय एजेंसियों से जांच की मांग वाली याचिका खारिज कर दी

नेशनल डेस्कः बंबई हाईकोर्ट ने मंगलवार को महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उनके परिवार के खिलाफ आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति रखने के आरोप में केंद्रीय एजेंसियों से जांच की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। न्यायमूर्ति धीरज सिंह ठाकुर और न्यायमूर्ति वाल्मीकि मेनेजेस की खंडपीठ ने मुंबई निवासी गौरी भिड़े द्वारा ठाकरे के खिलाफ दायर जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई की। अदालत ने दलीलों को कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग करार देते हुए याचिकाकर्ता पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया और अपने आदेश में कहा कि याचिका और शिकायत में ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे प्रथम द्दष्टया केंद्रीय जांच ब्यूरो या प्रवर्तन निदेशालसय ये जांच का निर्देश देने के निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके।

याचिकाकर्ता बिना किसी सबूत के केवल ठाकरे परिवार की समृद्धि को देखकर अटकलें लगा रहा है याचिका में आरोप लगाया गया कि शिवसेना प्रमुख, उनके बेटे आदित्य और रश्मि ने आय के ज्ञात स्रोत का कभी भी किसी विशेष सेवा, पेशे और व्यवसाय का खुलासा नहीं किया और फिर भी उनके पास मुंबई, रायगढ़ जिले में करोड़ों रूपये की संपत्ति है। सुनवाई के दौरान यह आरोप लगाया गया कि ठाकरे ने अवैध रूप से संपत्ति अर्जित की है और उनके सहयोगियों पर केंद्रीय जांच एजेंसियों के छापे से यह स्पष्ट हो जाता है कि अघोषित संपत्तियों, नकदी और अन्य धन को लेकर उनकी सांठगांठ है। उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष दिसंबर में जब अदालत ने मामले की सुनवाई की, तो महाराष्ट्र सरकार ने अदालत को सूचित किया कि मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने शिकायत की प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है।

 

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