कोविड-19 : प्रभावितों के लिए 350 करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा

Edited By Monika Jamwal,Updated: 01 May, 2020 11:42 AM

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जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने कोविड -19 महामारी और लाकडाउन से प्रभावित विभिन्न श्रेणियों के लोगों के लिए 350 करोड़ के राहत पैकेज को मंजूरी दी है। यह जानकारी आज एक संवाददाता सम्मेलन में नियोजना, विकास एवं निगरानी और सूचना विभागों के प्रमुख सचिव रोहित...

जम्मू : जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने कोविड -19 महामारी और लाकडाउन से प्रभावित विभिन्न श्रेणियों के लोगों के लिए 350 करोड़ के राहत पैकेज को मंजूरी दी है। यह जानकारी आज एक संवाददाता सम्मेलन में नियोजना, विकास एवं निगरानी और सूचना विभागों के प्रमुख सचिव रोहित कंसल ने दी। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान कई लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। उपराज्यपाल के निर्देशों के तहत यू.टी. प्रशासन मजदूरों, श्रमिकों, निराश्रितों आदि के लिए कई कल्याणकारी उपायों को लागू कर रहा है।  

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आय सहायता श्रेणी के तहत, सरकार ने विभिन्न वर्गों के श्रमिकों को तीन महीने के लिए प्रति माह 1000 रुपये प्रदान करने के लिए 46.40 करोड़ रुपये रखे हैं। इसमें लगभग 1.76 लाख निर्माण श्रमिकों के लिए 35.2 करोड़ रुपये शामिल हैं। पर्यटन विभाग के साथ पंजीकृत हाउसबोट और शिकारावालों के लिए 1.8 करोड़ रुपये, एस.एम.वी.डी.एस.बी. / एस.ए.एस.बी. और टी.डी.ए. के साथ पंजीकृत टूरिस्ट गाइड, पोनीवाला, पालकीवाला, पिट्ठुवाला  के लिए 8.1 करोड़ रुपये, पंजीकृत फूल उत्पादकों के लिए 0.255 करोड़ रुपये और एस.एम.सी. / जे.एम.सी. के साथ पंजीकृत स्ट्रीट वेंडर्स (रेहड़ीवाला, फड़ीवाला, ठेलेवाला) के लिए 1.05 करोड़ रुपये रखे गए हैं। निर्माण श्रमिकों को पहले ही एक महीने के लिए डी.बी.टी. के माध्यम से भुगतान किया गया है।

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इसी तरह, बिजनेस सपोर्ट श्रेणी के तहत अब 25,000 रुपये और बाद में 75,000 रुपये शेष उम्मीद के तहत एस.एच.जी. को प्रदान किए जाएंगे। इसी प्रकार डब्ल्यू.डी.सी. (60000 महिलाओं के 10000 समूह) के माध्यम से महिला उद्यमियों  को अब 25,000 रुपये और बाद में 75,000 रुपये और कुल 300 करोड़ रुपये की लागत से हैंडलूम / हस्तशिल्प एस.एच.जी. (20000 एस.एच.जी.) को 1 लाख रुपये दिए जाएंगे।  इसके अलावा, प्रशासनिक परिषद ने प्रशासनिक उपायों को भी मंजूरी दी, जिसमें लाइसेंस, परमिट और अन्य वैधानिक मंजूरी के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र का नवीनीकरण / विस्तार 31.03.2020 से 30.06.2020 तक बढ़ाया गया है। सभी क्षेत्रों में सभी पंजीकृत वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के संबंध में पावर चार्ज के निश्चित घटक की वसूली को 30.06.2020 तक स्थगित कर दिया गया।

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परिषद ने आयुक्त / सचिव, उद्योग और वाणिज्य के साथ प्रशासनिक सचिवों / वित्त, योजना और विकास, पी.डब्ल्यू.डी. (आर. एंड बी.), जल शक्ति, आर.डी.डी. और अन्य विभागों के प्रतिनिधियों की अध्यक्षता में एक समिति के गठन को मंजूरी दी है, ताकि लंबित आपूर्तिकताओं को कोडल औपचारिकातओं को पूरा करने के लिए भुगतान किया जा सके। इसके अलावा समिति सभी लंबित मामलों को जारी करने के लिए दैनिक आधार पर बैठक करेगी, ताकि 15.05.2020 तक मामले निपटाए जा सकें। 

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