जांच पर सेवानिवृत्त न्यायाधीश की निगरानी सीवीसी के अधिकारों पर आक्षेप नहीं :सूत्र

Edited By Yaspal,Updated: 27 Oct, 2018 01:06 AM

retired judge on inquiry does not object to cvc s rights source

सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा के खिलाफ सीवीसी की जांच एक अवकाश प्राप्त न्यायाधीश की निगरानी में कराने के उच्चतम न्यायालय के फैसले पर एक शीर्षस्थ सरकारी सूत्र ने शुक्रवार को...

नई दिल्लीः सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा के खिलाफ सीवीसी की जांच एक अवकाश प्राप्त न्यायाधीश की निगरानी में कराने के उच्चतम न्यायालय के फैसले पर एक शीर्षस्थ सरकारी सूत्र ने शुक्रवार को कहा कि ये निर्देश सतर्कता एजेंसी के अधिकारों पर कोई ‘आक्षेप’ नहीं लगाते। सूत्र ने कहा, ‘‘उच्चतम न्यायालय ने वर्मा और सीबीआई के विशेष निदेशक राकेश अस्थाना के अधिकार वापस लेने तथा जांच एजेंसी के अंतरिम निदेशक के तौर पर नागेश्वर राव की नियुक्ति के केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) और केंद्र सरकार के आदेशों को रद्द नहीं किया है।’’

क्या है सुप्रीम कोर्ट का फैसला
प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ के आदेश की व्याख्या करते हुए सूत्र ने कहा कि शीर्ष अदालत के सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा जांच की निगरानी सीवीसी पर आक्षेप नहीं है और यह मामले में असामान्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए दिया गया है। उन्होंने कहा, ‘‘सीवीसी और केंद्र सरकार के आदेशों को रद्द नहीं किया गया है। जांच करने के सीवीसी के अधिकार को बरकरार रखा गया है। हालांकि दो सप्ताह की समयसीमा लगाई गई है।’’

सीबीआई में घमासान पर केंद्र का क्या है रुख
अदालत ने अंतरिम निदेशक नागेश्वर राव की नियुक्ति को रद्द नहीं किया है, हालांकि उन्हें कोई नीतिगत फैसला नहीं लेने और अपने सभी फैसले शीर्ष अदालत में जमा करने की सलाह दी गई है। सूत्र ने कहा, ‘‘केंद्र सरकार का इरादा अनुकूल माहौल बनाने का है ताकि सीबीआई के निदेशक और विशेष निदेशक द्वारा एक दूसरे पर लगाए गए आरोप-प्रत्यारोप के मामले में निष्पक्ष जांच हो सके।’’ सूत्र के अनुसार केंद्र सरकार ने सीबीआई के रोजाना के कामकाज के लिए अंतरिम व्यवस्था की है और उच्चतम न्यायालय ने इसकी अनुमति दे दी है। 

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