नहीं बढ़ेगी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की रिटायरमेंट उम्र, सरकार ने किया साफ

Edited By Yaspal,Updated: 21 Jul, 2022 06:15 PM

retirement age of judges of supreme court and high court will not increase

सरकार ने बृहस्पतिवार को स्पष्ट किया कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। विधि एवं न्याय मंत्री किरेन रीजीजू ने एक सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा को यह जानकारी दी

नई दिल्लीः सरकार ने बृहस्पतिवार को स्पष्ट किया कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। विधि एवं न्याय मंत्री किरेन रीजीजू ने एक सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा को यह जानकारी दी। उनसे सवाल किया गया था कि क्या सरकार के पास हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है।

इसके जवाब में मंत्री ने कहा, ‘‘जी नहीं। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।'' उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृति की आयु 65 वर्ष तक बढाने के लिए 2010 में संविधान (114वां संशोधन) विधेयक पेश किया गया था। लेकिन संसद में उस पर विचार नहीं किया जा सका और 15वीं लोकसभा के विघटन के साथ ही इसकी अवधि समाप्त (लेप्स) हो गई। उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु में अवकाशग्रहण करते हैं वहीं हाई हाईकोर्ट के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं।

 

Related Story

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!