Edited By Yaspal,Updated: 25 Jul, 2019 11:44 PM
दिल्ली की एक अदालत ने गुरूवार को दिवंगत राजनीतिज्ञ एनडी तिवारी के बेटे रोहित तिवारी हत्याकांड मामले में आरोपी अपूर्वा शुक्ला की जमानत याचिका खारिज कर दी।मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दीपक सहरावत ने शुक्ला के जमानत...
नई दिल्लीः दिल्ली की एक अदालत ने गुरूवार को दिवंगत राजनीतिज्ञ एनडी तिवारी के बेटे रोहित तिवारी हत्याकांड मामले में आरोपी अपूर्वा शुक्ला की जमानत याचिका खारिज कर दी।मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दीपक सहरावत ने शुक्ला के जमानत के आग्रह को अस्वीकार कर दिया। उनके वकील महमूद पारचा ने यह जानकारी दी।
शुक्ला ने अपनी याचिका में कहा था कि इस मामले में दिल्ली पुलिस ने अनिवार्य 90 दिनों की अवधि में भी आरोप पत्र दायर नहीं किया है, इसलिए वह जमानत पाने का हक रखती हैं। दिल्ली पुलिस ने इस दलील के विरोध में कहा कि मामले की जांच अभी जारी है।