25 हजार करोड़ के रोशनी भूमि घोटाले में PDP, NC समेत कांग्रेस के कई नेताओं के नाम आए सामने

Edited By vasudha,Updated: 23 Nov, 2020 05:14 PM

roshni land scam worth 25 thousand crores exposed many names

जम्मू कश्मीर के चर्चित रोशनी भूमि घोटाले को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। सीबीआई ने PDP, NC समेत कांग्रेस के कई नेताओं के नाम सार्वजनिक किए हैं, जो रोशनी एक्ट के तहत जमीन के मालिक बने थे। इनमें से एक नाम जम्मू कश्मीर के पूर्व वित्त मंत्री हसीब द्राबू नाम...

नेशनल डेस्क: जम्मू कश्मीर के चर्चित रोशनी भूमि घोटाले को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। सीबीआई ने PDP, NC समेत कांग्रेस के कई नेताओं के नाम सार्वजनिक किए हैं, जो रोशनी एक्ट के तहत जमीन के मालिक बने थे। इनमें से एक नाम जम्मू कश्मीर के पूर्व वित्त मंत्री हसीब द्राबू नाम भी शामिल है। 

 

द्राबू ने अपने रिश्तेदारों के नाम की जमीन 
जानकारी के अनुसार हसीब द्राबू ने इस एक्ट के तहत एक कनाल भूमि अपने नाम पर की। यही नहीं उन्होंने अपनी मां शहजादा भानो, भाइयों एजाज हुसैन द्राबू और इफ्तिखार अहमद द्राबू के नाम पर भी एक-एक कनाल भूमि की है। जांच में यह भी सामने आया है कि पूर्व मंत्रियों ने न सिर्फ अपने नाम पर बल्कि अपने सगे संबंधियों के नाम पर कई कनाल सरकार भूमि अपने कब्जे में ली है। दरअसल 25,000 करोड़ रुपये के कथित रोशनी भूमि घोटाले के मामले की जांच हाईकोर्ट ने सीबीआई को सौंपी थी। आरोप है कि कश्मीर में प्रदेश के दो बड़े राजनीतिक दलों को करोड़ों की ज़मीन तय मूल्य से 85 प्रतिशत तक के कम मूल्य पर दी गयी। 

 

क्या है मामला 
दरअसल, वर्ष 2001 में नेशनल कांफ्रेंस सरकार ने रोशनी एक्ट बनाया। सरकार ने इस एक्ट के तहत जमा होने वाले राजस्व को पन बिजली परियोजना पर लगाने का तर्क दिया गया था। एक्ट का प्रावधान था कि उन्हीं लोगों को जमीन का मालिकाना हक मिलेगा, जिनके पास 1999 से पहले से सरकारी जमीनों पर कब्जा है। वर्ष 2004 में इस एक्ट में बदलाव कर वर्ष 1999 से पहले कब्जे की शर्त हटा दी गई। इससे लोगों ने सरकारी जमीन पर कब्जे को दर्शाकर आवेदन किए। एक्ट के तहत मूल्य तय करने के लिए कई कमेटियां बनीं, लेकिन इसमें भी नियमों को ताक पर रखा गया। 

 

भूमि पर लोगों ने किया अवैध कब्जा
नवंबर 2006 में सरकार के अनुमान के मुताबिक 20 लाख कैनाल से भी ज्यादा भूमि पर लोगों का अवैध कब्जा था। 2013 की सीऐजी रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि जहां सरकार इस एक्ट के द्वारा सरकार का लक्ष 25 हज़ार करोड़ रुपये कमाने का था। वहीं सरकार इस एक्ट से महज़ 76 हजार करोड़ रुपये ही जुटा पायी। 
 

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