जयललिता के स्वास्थ्य को लेकर अफवाहें: शीर्ष अदालत ने याचिका पर सुनवाई से किया इंकार

Edited By ,Updated: 24 Oct, 2016 07:17 PM

rumors of her health supreme court denies petition

उच्चतम न्यायालय ने आज तामिलनाडू के एक सामाजिक कार्यकर्ता की उस याचिका पर विचार करने से इंकार कर दिया जिसमें ...

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने आज तामिलनाडू के एक सामाजिक कार्यकर्ता की उस याचिका पर विचार करने से इंकार कर दिया जिसमें मुख्यमंत्री जे जयललिता के स्वास्थ्य स्थिति के बारे में कथित रूप से अफवाहें फैलाने के आरोप में गिरफ्तार लोगों की रिहाई का अनुरोध किया गया था। 

कार्यकर्ता ने उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होने के बाद गिरफ्तारी के सरक्षण भी मांगा था। न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति अमिताव राय की पीठ ने कहा कि हम इस याचिका पर विचार के पक्ष में नहीं हैं। इसलिए इसे निपटाया जाता है। कार्यकर्ता के आर ‘ट्रैफिक’ रामास्वामी ने 21 अक्तूबर को शीर्ष अदालत में याचिका दायर करके गिरफ्तारी से संरक्षण मांगा था क्योंकि उनके खिलाफ तमिलनाडु पुलिस ने मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य स्थिति के बारे में कथित रूप से अफवाहें फैलाने पर एक प्राथमिकी दर्ज की थी। जयललिता का फिलहाल चेन्नई स्थित अपोलो अस्पताल में इलाज हो रहा है। उन्होंने कहा था कि पुलिस ने उनके तथा अन्य के खिलाफ वर्गों या समुदाय को उकसाने सहित कई आरोपों के तहत मामला दर्ज किया था। 

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