टूटे हैं नियम तो संजय दत्त को फिर भेज सकते हैं जेल!

Edited By Punjab Kesari,Updated: 28 Jul, 2017 07:58 AM

sanjay dutt can be sent to jail again

बंबई हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से गुरुवार पूछा कि 1993 के मुंबई सिलसिलेवार बम विस्फोट मामले में दोषी सिने अभिनेता संजय दत्त को 5 साल की सजा भुगतने के लिए समर्पण करने के 2 महीने के भीतर ही कैसे जल्दी-जल्दी पैरोल तथा एक के बाद एक फरलो दिया गया।

मुंबई: बंबई हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से गुरुवार पूछा कि 1993 के मुंबई सिलसिलेवार बम विस्फोट मामले में दोषी सिने अभिनेता संजय दत्त को 5 साल की सजा भुगतने के लिए समर्पण करने के 2 महीने के भीतर ही कैसे जल्दी-जल्दी पैरोल तथा एक के बाद एक फरलो दिया गया। कोर्ट ने यह भी जानना चाहा है कि एक दोषी के अच्छे आचरण और व्यवहार का कैसे पता लगाया जाता है और किस आधार एवं मानदंड पर अभिनेता की सजा को माफ किया गया।

न्यायमूर्ति आर.एम. सावंत और न्यायमूर्ति साधना जाधव की खंडपीठ ने कहा कि दत्त ने मई, 2013 को आत्मसमर्पण किया था और जुलाई में उन्होंने फरलो तथा पैरोल पर रिहा किए जाने के लिए अर्जियां दी थीं। दोनों अर्जियां स्वीकार कर ली गईं और वे भी साथ-साथ। महाधिवक्ता आशुतोष कुम्बकोनी ने अदालत को बताया कि दत्त के साथ कोई खास बर्ताव नहीं किया गया लेकिन अगर अदालत को लगता है कि राज्य सरकार ने अभिनेता को जल्द रिहाई देकर गलती की है तो वह दत्त को वापस जेल भेज सकती है। पीठ ने महाराष्ट्र सरकार को 2 सप्ताह के भीतर विस्तृत हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया।

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