Edited By Punjab Kesari,Updated: 14 Jun, 2018 09:04 PM
दिल्ली उच्च न्यायालय ने संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति सुनिश्चित करने और जनहित से जुड़े प्रश्नों का जवाब देने का निर्देश देने की मांग वाली राज्यसभा सदस्य संजय सिंह की याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि याचिका ‘राजनीतिक रूप से...
नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति सुनिश्चित करने और जनहित से जुड़े प्रश्नों का जवाब देने का निर्देश देने की मांग वाली राज्यसभा सदस्य संजय सिंह की याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि याचिका ‘राजनीतिक रूप से प्रेरित’ और कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है।
न्यायमूर्ति संगीता ढींगरा सहगल और न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की अवकाशपीठ ने कहा कि वैसे इस तरह की याचिकाएं भारी जुर्माने के साथ खारिज किए जाने लायक हैं , लेकिन वह कोई जुर्माना नहीं लगा रही है। अदालत ने आप नेता सिंह को चेताया कि इस तरह की लापरवाही को हमेशा नरम प्रतिक्रिया नहीं मिलेगी।
पीठ ने कहा कि यह कहने की जरूरत नहीं कि वर्तमान रिट याचिका संसद के सदस्यों की उपस्थिति की जांच शुरू करने का मंच नहीं बन सकती। ना ही हमें इस रिट याचिका में कोई ठोस सामग्री मिली जिसके आधार पर स्पीकर को इस तरह का कोई निर्देश जारी किया जाए।