Edited By Seema Sharma,Updated: 24 May, 2019 12:56 PM
पश्चिम बंगाल के पूर्व पुलिस आयुक्त राजीव कुमार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने राजीव कुमार की गिरफ्तारी से रोक की अवधि को बढ़ाने के अनुरोध को ठुकरा दिया है।
नई दिल्लीः पश्चिम बंगाल के पूर्व पुलिस आयुक्त राजीव कुमार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने राजीव कुमार की गिरफ्तारी से रोक की अवधि को बढ़ाने के अनुरोध को ठुकरा दिया है। कोर्ट ने राजीव को हाईकोर्ट या ट्रायल कोर्ट जाने को कहा है। राजीव को अग्रिम जमानत की अर्जी के लिए एक हफ्ते का समय मिला था। बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने
कुमार की गिरफ्तारी पर लगी रोक को हटा दिया था।
21 मई को शीर्ष अदालत ने अपनी गिरफ्तारी पर सात दिनों की अंतरिम राहत को बढ़ाने के लिए बड़ी पीठ के तत्काल गठन की कुमार की मांग को ठुकरा दिया था। कुमार ने कोलकाता में वकीलों की हड़ताल का हवाला देते हुए राहत मांगी थी। न्यायालय के इस निर्णय के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के करीबी माने जाने वाले राजीव कुमार पर गिरफ्तारी संभव हो गई है। बता दें कि सीबीआई राजीव कुमार को करोड़ों रुपए के शारदा चिट फंड मामले में हिरासत में लेकर पूछताछ करना चाहती है।