सत्येंद्र जैन ने जमानत के लिए खटखटाया दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा, बोले- मुझे राहत देने में कोई जोखिम नहीं

Edited By rajesh kumar,Updated: 29 Nov, 2022 08:52 PM

satyendar jain approached delhi high court for bail

जेल में बंद आम आदमी पार्टी (आप) के मंत्री सत्येंद्र जैन ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज धन शोधन के एक मामले में निचली अदालत द्वारा उन्हें जमानत देने से इनकार करने के आदेश को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी है।

 

नेशनल डेस्क: जेल में बंद आम आदमी पार्टी (आप) के मंत्री सत्येंद्र जैन ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज धन शोधन के एक मामले में निचली अदालत द्वारा उन्हें जमानत देने से इनकार करने के आदेश को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। जैन ने कहा कि वह गवाहों को प्रभावित करने या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की स्थिति में नहीं हैं और ईडी द्वारा 30 सितंबर, 2017 को धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत दर्ज मामले में राहत दिए जाने में कोई जोखिम नहीं है।

इस सप्ताह के अंत में याचिका पर सुनवाई होने की संभावना है। जैन ने निचली अदालत के 17 नवंबर के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें उनकी जमानत याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि वह प्रथम दृष्टया अपराधिक कृत्य के तहत आने वाली आय को छिपाने में शामिल थे। अपनी याचिका में ‘आप' नेता ने दावा किया कि चूंकि उनके पास कोई ऐसा कोई धन नहीं है, इसलिए पीएमएलए के तहत अपराध नहीं बनता है।

याचिका में दावा किया गया कि विशेष न्यायाधीश और ईडी ने केवल कुछ प्रविष्टियों के आधार पर गलत आश्य निकाला, जो पीएमएलए के तहत अपराध का कारण नहीं बन सकता है। ईडी द्वारा 30 मई को गिरफ्तार किए गए जैन फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।

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