जेल में 41 दिन से बंद पत्रकार सिद्दीक कप्पन को SC ने नहीं दी जमानत,UP सरकार को भेजा नोटिस

Edited By Seema Sharma,Updated: 16 Nov, 2020 02:30 PM

sc did not give bail to journalist siddique kappan

केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई करते हुए उन्हें अंतरिम जमानत देने से इंकार कर दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को नोटिस जारी कर शुक्रवार तक जवाब मांगा है। चीफ जस्टिस...

नेशनल डेस्क: केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई करते हुए उन्हें अंतरिम जमानत देने से इंकार कर दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को नोटिस जारी कर शुक्रवार तक जवाब मांगा है। चीफ जस्टिस एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली तीन जजो की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। बता दें कि रिपब्लिक टीवी के एडिटर-इन-चीफ अर्नब गोस्वामी को हाल ही में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली। बता दें कि सिद्दीक कप्पन पिछले 41 दिनों से जेल में बंद हैं। कप्पन के परिवार का कहना है कि ये दर्दनाक काफी इंतजार करने वाला है।

 

कप्पन की पत्नी का कहना है कि अर्नब गोस्वामी को जमानत मिलने के बाद उन्हें लगा कि उनके पति को भी इंसाफ मिलेगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कप्पन की पत्नी ने कहा कि गिरफ्तारी के बाद से न ही कोर्ट और जेल अधिकारियों ने उन्हें उनके पति से मिलने की इजाजत दी। कप्पन की पत्नी ने सवाल किया कि क्या हम इस देश के नागरिक नहीं हैं। सिद्दीक कप्पन एक स्वतंत्र पत्रकार हैं, उनको 6 अक्टूबर को हाथरस जाते समय यूपी के टोल प्लाजा पर मथुरा पुलिस ने गिरफ्तार किया था, इस दौरान तीन और लोगों को भी गिरफ्तार किया गया था, जिनके नाम हैं अतीक-उर-रहमान (25), मसूद अहमद (26) और आलम (26) । यूपी पुलिस ने पहले सभी चारों को सीआरपीसी की धारा 151 के तहत गिरफ्तार किया था। 

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