SC ने IAF के मिराज विमान दुर्घटना जांच वाली याचिका खारिज की, CJI बोले-पुराने हैं, क्रैश तो होंगे ही

Edited By Seema Sharma,Updated: 18 Feb, 2019 04:29 PM

sc dismisses pil seeking judicial probe into crashes of iaf mirage aircrafts

सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय सेनाओं के लड़ाकू विमानों के दुर्घटनाग्रस्त होने की घटनाओं की शीर्ष अदालत की निगरानी में जांच कराने के लिए दायर जनहित याचिका पर विचार से सोमवार को इंकार कर दिया।

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय सेनाओं के लड़ाकू विमानों के दुर्घटनाग्रस्त होने की घटनाओं की शीर्ष अदालत की निगरानी में जांच कराने के लिए दायर जनहित याचिका पर विचार से सोमवार को इंकार कर दिया। यह याचिका हाल ही में बेंगलुरु में भारतीय वायुसेना के प्रशिक्षण विमान मिराज-2000 के दुर्घटनाग्रस्त होने की घटना के परिप्रेक्ष्य में दायर की गई थी। इस हादसे में वायुसेना के दो पायलट मारे गए थे। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने याचिका खारिज इंकार करते हुए कहा कि इस तरह की दुर्घटनाओं की न्यायिक जांच नहीं हो सकती। पीठ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट लड़ाकू विमानों के दुर्घटनाग्रस्त होने की घटनाओं की न्यायिक जांच नहीं कर सकता।
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पीठ ने याचिकाकर्त्ता अधिवक्ता अलख आलोक श्रीवास्तव से सवाल किया, ‘‘ये मिराज विमान किस पीढ़ी के थे?’’ परंतु वह इसका जवाब नहीं दे सके। इस पर पीठ ने कहा कि मिराज विमान लड़ाकू विमानों की 3.5वीं पीढ़ी के थे, क्रैश तो होने ही थे। सीजेआई ने कहा कि आपको तथ्यों की जानकारी नहीं है लेकिन आप न्यायिक जांच चाहते हैं। इसके साथ ही पीठ ने याचिका खारिज कर दी। याचिका में केन्द्र को यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था कि इस तरह की विमान दुर्घटनायें भविष्य में नहीं हों। याचिका में मीडिया रिपोर्ट का हवाला दिया गया था जिसमें कहा गया था 2015-16 से भारतीय वायु सेना के 35 विमान और हेलीकाप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं और इनमें 45 जानें गई हैं।

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