Edited By Yaspal,Updated: 24 Nov, 2020 05:24 PM
सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वायरस की आरटीपीसीआर जांच की दर पूरे देश में एक समान करने सम्बन्धी याचिका पर केंद्र, राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को मंगलवार को नोटिस जारी किये। मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने भारतीय...
नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वायरस की आरटीपीसीआर जांच की दर पूरे देश में एक समान करने सम्बन्धी याचिका पर केंद्र, राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को मंगलवार को नोटिस जारी किये। मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने भारतीय जनता पार्टी नेता एवं वकील अजय अग्रवाल की याचिका की सुनवाई करते हुए सभी को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा।
अग्रवाल ने याचिका में मांग की है कि देश में होने वाली आरटी पीसीआर जांच की दर को एक समान 400 रुपये तय कर दिया जाए। इससे कोरोना के टेस्ट में इजाफा होगा और लोगों को लाभ मिलेगा। याचिकाकर्ता का कहना है कि देश में कोरोना के आरटीपीसीआर टेस्ट की अलग-अलग दर है।
इसके बाद न्यायालय ने केंद्र, सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। इतना ही नहीं न्यायालय ने इस मामले को ऐसे ही मामलों से संबंधित याचिकाओं के साथ संबद्ध कर दिया है।