कार्ति के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर पर मद्रास HC करेगा फैसला

Edited By Punjab Kesari,Updated: 31 Jan, 2018 02:24 PM

sc gave permission to karti to go abroad

उच्चतम न्यायालय ने कार्ति चिदंबरम के खिलाफ दो लुक आउट सर्कुलर (एलओसी) जारी करने से जुड़ी अर्जियों पर आज मद्रास उच्च न्यायालय से फैसला लेने को कहा। यह पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति समेत अन्य के खिलाफ भ्रष्टाचार से जुड़ा मामला है..

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने कार्ति चिदंबरम के खिलाफ दो लुक आउट सर्कुलर (एलओसी) जारी करने से जुड़ी अर्जियों पर आज मद्रास उच्च न्यायालय से फैसला लेने को कहा। यह पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति समेत अन्य के खिलाफ भ्रष्टाचार से जुड़ा मामला है। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली न्यायमूर्ति एएम खानविलकर तथा न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने यह स्पष्ट किया कि आरोपी के खिलाफ पिछले वर्ष 16 जून और 28 जुलाई को जारी एलओसी मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा याचिकाओं पर फैसला लेने तक प्रभावी रहेंगे।  

पीठ ने आदेश दिया कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ आज से शुरू होकर ठीक दो महीने के भीतर याचिकाओं पर फैसला लेगी। पीठ ने सीबीआई की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलीसिटर जनरल तुषार मेहता की इस बात पर भी गौर किया कि जांच एजेंसी की यह दलील कि एलओसी मामलों से निबटने के लिए मद्रास उच्च न्यायालय का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, इस बारे फैसला बाद में लिया जाए। 

इससे पहले मद्रास उच्च न्यायालय की एकल न्यायाधीश की पीठ ने भ्रष्टाचार के मामले में कार्ति और अन्य के खिलाफ जारी एलओसी पर रोक लगा दी थी। यह मामला वर्ष 2007 का है और 305 करोड़ रूपये के विदेशी कोष प्राप्त करने के लिए आईएनएक्स मीडिया को विदेशी निवेश प्रोत्साहन बोर्ड की मंजूरी दिए जाने से जुड़ा है। यह तब की बात है जब कार्ति के पिता पी चिदंबरम केंद्रीय वित्त मंत्री थे। बाद में, शीर्ष अदालत ने सीबीआई की अपील के मद्देनजर एलओसी पर रोक लगाने के उच्च न्यायालय के आदेश के क्रियान्वयन को रोक दिया था। उच्चतम न्यायालय ने भ्रष्टाचार के मामले में एफआईआर दर्ज करने से जुड़ी कुछ अन्य अर्जियों को अपने पास रखा था।
 

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