Edited By Seema Sharma,Updated: 06 Jul, 2018 04:36 PM
साइकिल चलाने के दौरान पगड़ी पहनने से जुडी याचिका पर सुुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय और युवा एवं खेल मंत्रालय को नोटिस जारी कर चार हफ्तो में जवाब मांगा है। इस मामले की अगली सुनवाई 6 अगस्त को होगी। 20 अप्रैल, 2018 को लगदीप...
नई दिल्लीः साइकिल चलाने के दौरान पगड़ी पहनने से जुडी याचिका पर सुुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय और युवा एवं खेल मंत्रालय को नोटिस जारी कर चार हफ्तो में जवाब मांगा है। इस मामले की अगली सुनवाई 6 अगस्त को होगी। 20 अप्रैल, 2018 को लगदीप सिंह पुरी ने कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में उन्होंने कहा कि एक बाईसाइकिल असोसिएशन ने उन्हें इसलिए साइकिल चलाने की प्रतियोगिता में भाग नहीं लेने दिया क्योंकि वह पगड़ी के कारण हेलमेट नहीं पहन सकते थे।
पुरी ने अपनी याचिका में कहा कि पगड़ी पहनना सिख धर्म का हिस्सा और संविधान भी इसका अधिकार देता है तो उसे प्रतियोगिता में हिस्सा क्यों नहीं लेने दिया गया। पुरी के वकील ने कोर्ट में कहा कि सेट्रल मोटर व्हीकल एक्ट सिखों को हेलमेट न पहनने की छूट देता है। इंग्लैण्ड और अमेरिका जैसे बड़े देशों ने भी सिखों को खेलों के दौरान पगड़ी न पहनने की छूट दे रखी है। वहीं कोर्ट ने इस मामले में साइकिलिंग इवेंट के आयोजक को भी जवाब देने को कहा है।