Edited By vasudha,Updated: 13 Sep, 2019 01:47 PM
उच्चतम न्यायालय ने फेसबुक और व्हाट्सऐप को आधार से जोड़ने के मामले में केंद्र सरकार से आज जानना चाहा कि क्या वह सोशल मीडिया को नियमित करने के लिए कोई दिशानिर्देश तय कर रही है...
नेशनल डेस्क: उच्चतम न्यायालय ने फेसबुक और व्हाट्सऐप को आधार से जोड़ने के मामले में केंद्र सरकार से आज जानना चाहा कि क्या वह सोशल मीडिया को नियमित करने के लिए कोई दिशानिर्देश तय कर रही है। न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा कि क्या वह सोशल मीडिया को नियमित करने के लिए कोई गाइडलाइंस बना रही है।
न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 24 सितम्बर की तारीख मुकरर्र की। दरअसल, फेसबुक और व्हाट्सऐप ने याचिका दाखिल कर देश के अलग-अलग उच्च न्यायालयों में लंबित याचिकाओं को शीर्ष अदालत में स्थानांतरित करने की गुहार लगाई है।
मद्रास, बॉम्बे और मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयों में इनसे संबंधित कई याचिकाएं लंबित है। याचिकाओं में मांग की गई है कि फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया को आधार से जोड़ा जाए ताकि पोस्ट डालने वाले की पहचान आसान हो सके।