ममता की मॉर्फ्ड फोटो शेयर करने वाली प्रियंका शर्मा पर SC ने पलटा फैसला, अब बिना शर्त जमानत

Edited By Seema Sharma,Updated: 14 May, 2019 02:53 PM

sc observes we can grant bail but priyanka sharma has to apologise

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की विवादित फोटो सोशल मीडिया पर वायरल किए जाने के मामले में भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) की कार्यकर्त्ता प्रियंका शर्मा को पहले तो सशर्त जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की विवादित फोटो सोशल मीडिया पर वायरल किए जाने के मामले में भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) की कार्यकर्त्ता प्रियंका शर्मा को पहले तो सशर्त जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया, लेकिन कुछ मिनट बाद ही अपना आदेश संशोधित करते हुए जमानत की शर्त समाप्त कर दी। न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अवकाशकालीन पीठ ने प्रिंयका की जमानत याचिका पहले स्वीकार कर ली, लेकिन इसके लिए बनर्जी से माफी मांगने की शर्त रखी। कुछ मिनट बाद ही पीठ ने प्रियंका के वकील एन.एन. कौल को वापस बुलाया और अपने आदेश में संशोधन करते हुए जमानत के लिए माफीनामा की शर्त समाप्त कर दी। अब प्रियंका को तुरंत जेल से रिहा किया जाएगा। आपत्तिजनक मीम पोस्ट करने वाली शर्मा को न्यायालय ने पहले लिखित माफीनामा देने को कहा था। उल्लेखनीय है कि शर्मा ने जमानत याचिका दायर की थी, जिस पर न्यायालय सुनवाई को तैयार हो गया था।
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माफी मांगनी होगी
कोर्ट ने प्रियंका शर्मा को इसके लिए माफी मांगने का निर्देश देते हुए यह भी कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी वहां खत्म हो जाती है जब वह दूसरे के अधिकारों का अतिक्रमण कर रही हो। पीठ ने टिप्पणी की कि अभिव्यक्ति की आजादी के साथ किसी प्रकार का समझौता नहीं हो सकता परंतु ‘‘आपकी अभिव्यक्ति की आजादी वहां खत्म हो जाती है जब वह दूसरे के अधिकारों का हनन करती है।'' पीठ ने कहा कि प्रियंका शर्मा एक राजनीतिक दल की सदस्य हैं और इसलिए इस तरह की तस्वीर पोस्ट करने का कटाक्ष आम जनता द्वारा साझा की जाने वाली ऐसी तस्वीर की तुलना में भिन्न होता है।
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प्रियंका शर्मा को तृणमूल कांग्रेस के नेता विभास हाजरा की शिकायत पर पश्चिम बंगाल पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 500 (मानहानि) और सूचना प्रौद्योगिकी कानून के तहत 10 मई को गिरफ्तार किया था। एन के कौल ने कहा कि पश्चिम बंगाल में स्थानीय अदालतों में 14 मई तक पूर्ण हड़ताल होने के कारण ही भाजपा की गिरफ्तार इस कार्यकर्त्ता को अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने के लिए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा।
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उन्होंने बताया कि हावड़ा की स्थानीय अदालत ने 11 मई को प्रियंका को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। इसके बाद से वह न्यायिक हिरासत में ही है। भाजपा युवा मोर्चा की नेता प्रियंका शर्मा ने फेसबुक पर एक ऐसी फोटो कथित रूप से साझा की थी जिसमें न्यूयॉर्क में ‘मेट गाला' समारोह में अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा की तस्वीर में फोटोशॉप के जरिए ममता का चेहरा लगाया गया था। प्रियंका शर्मा की गिरफ्तारी के बाद भाजपा और सोशल मीडिया के अन्य यूजर ने इसका जोरदार विरोध किया है।

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