पाक सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई हमले के मास्टर माइंड हाफिज को दी बड़ी राहत

Edited By Tanuja,Updated: 13 Sep, 2018 03:08 PM

sc permits hafiz saeed s jamaat ud dawa to run charity operations

इमरान खान के प्रधानमंत्री बनने के बाद पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई हमले के मास्टर माइंड आतंकी हाफिज सईद को लेकर अहम फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट  ने हाफिज सईद संगठन जमात-उद-दावा और उसके सहयोगी संगठन ''फलाही इंसानियत फाउंडेशन'' को बड़ी राहत...

पेशावरः इमरान खान के प्रधानमंत्री बनने के बाद पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई हमले के मास्टर माइंड आतंकी हाफिज सईद को लेकर अहम फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट  ने हाफिज सईद  संगठन जमात-उद-दावा और उसके सहयोगी संगठन 'फलाही इंसानियत फाउंडेशन' को बड़ी राहत देते सामाजिक और चैरिटी के काम करने की छूट दे दी है।

सुप्रीम कोर्ट के दो जजों की पीठ ने यह फैसला दिया है जिसमें जस्टिस मंजूर अहमद और जस्टिस सरदार तारिक मसूद शामिल थे। इमरान खान के प्रधानमंत्री बनने के बाद आया सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सियासी लिहाज से अहम माना जा रहा है।  हाफिद मोहम्मद सईद की कई संस्थाओं पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने बंदिशें लगा दी थीं। पाकिस्तानी शीर्ष अदालत के फैसले के बाद हाफिज ने कहा, 'हम अल्लाह के शुक्रगुजार हैं कि जिसने जमात-उद-दावा को जीत दी, जो कि लगातार मानव सेवा में जुटी है।'

हाफिज सईद का पाकिस्तान में काफी बड़ा नेटवर्क है। हाफिज पाकिस्तान में 300 मदरसे, स्कूल, अस्पताल, पब्लिशिंग हाउस और एंबुलेंस सेवा संचालित करता है।उसकी संस्था में तकरीबन 50 हजार स्वयंसेवक काम करते हैं। जियो न्यूज के मुताबिक 1 जनवरी 2018 को संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद और पाकिस्तान की सरकार ने हाफिज की संस्था पर पाबंदी लगा दी थी। साथ ही उसकी संस्था को चंदा देने पर भी रोक लगा दी गई थी।

सुरक्षा परिषद की सूची में कई आतंकी संगठन शामिल हैं जिन पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है। इनमें अल कायदा, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, लश्कर-जांघवी, जमात-उद-दावा, लश्कर-ए-तैयबा, एफआईएफ समेत कई आतंकी संगठन शामिल हैं।


 

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