न्यायालय ने जम्मू-कश्मीर विस भंग करने के फैसले के खिलाफ याचिका खारिज की

Edited By Monika Jamwal,Updated: 10 Dec, 2018 01:24 PM

sc reject the plea against r assembly dissolve in jk

उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को उस जनहित याचिका खारिज कर दिया जिसमें जम्मू-कश्मीर विधानसभा को भंग करने के राज्यपाल सत्यपाल मलिक के फैसले को चुनौती दी गई थी।

नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को उस जनहित याचिका खारिज कर दिया जिसमें जम्मू-कश्मीर विधानसभा को भंग करने के राज्यपाल सत्यपाल मलिक के फैसले को चुनौती दी गई थी। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूॢत एसके कौल की पीठ ने कहा, ‘‘ हम दखल नहीं देना चाहते (राज्यपाल के फैसले में)।’’ पीठ भाजपा नेता गगन भगत की जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। विधानसभा भंग होने से पहले तक भगत विधायक थे। 

PunjabKesari
गौरतलब है कि नवंबर में राज्यपाल मलिक ने जम्मू कश्मीर विधानसभा को भंग कर दिया था। राज्यपाल के इस निर्णय से राजनीतिक पार्टियां काफी नाखुश हैं। आपको बता दें कि जहां महबूबा ने महागठबंधन से सरकार बनाने के लिए राज्यपाल को एक फैक्स किया था वहीं गवर्नर मलिक ने यह कहा था कि ईद का दिन होने के कारण उन्हें फैक्स नहीं मिला था। उन्होंने यह भी कहा था कि केन्द्र सज्जाद लोन को सीएम बनाना चाहता था इसलिए उन्होंने विधानसभा भंग कर दी ताकि कोई उनकी इमानदारी पर उंगली न उठा सके।
PunjabKesari

Related Story

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!