दिल्ली दंगों का मामला: सुप्रीम कोर्ट ने कहा दिल्ली एचसी की टिप्पणी शरजील इमाम के मामले में नहीं करेगी पक्षपात

Edited By Pardeep,Updated: 09 Dec, 2022 11:22 PM

sc says delhi hc s remarks will not prejudice sharjeel imam s case

उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को स्पष्ट किया कि दिल्ली दंगों की साजिश मामले में उमर खालिद को जमानत देने से इनकार करते हुए जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के छात्र शरजील इमाम के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों से इमाम का मामला...

नई दिल्लीः उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को स्पष्ट किया कि दिल्ली दंगों की साजिश मामले में उमर खालिद को जमानत देने से इनकार करते हुए जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के छात्र शरजील इमाम के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों से इमाम का मामला पूर्वाग्रह नहीं होगा। 

न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति अभय एस ओका की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने उनके संबंध में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा की गई कुछ टिप्पणियों को हटाने के लिए इमाम की याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया, ‘‘हम स्पष्ट करते हैं कि कोई भी टिप्पणी की गई है। विवादित आदेश में याचिकाकर्ता की भूमिका के संबंध में किसी भी तरह से याचिकाकर्ता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। 

यह भी देखा और कहा कि जमानत आवेदनों को अदालतों द्वारा दस मिनट से अधिक समय तक नहीं सुना जाना चाहिए। न्यायमूर्ति कौल ने कहा कि जमानत के मामलों में दिनों तक लंबी सुनवाई अदालत के समय की बर्बादी है। 10 मिनट से ज्यादा नहीं सुना जाना चाहिए। 

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