शीर्ष न्यायालय ने जम्मू कश्मीर में कैट स्थापित करने की याचिका पर केंद्र व अन्य से जवाब मांगा

Edited By Monika Jamwal,Updated: 23 May, 2020 10:35 AM

sc seeks answer from jk govt on cat

उच्चतम न्यायालय ने जम्मू कश्मीर में सरकारी कर्मचारियों की नौकरी से जुड़े विवादों का निपटारा करने के लिये इस केंद्र शासित प्रदेश में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) की एक स्थायी पीठ स्थापित करने की मांग करने वाली याचिका पर केंद्र और प्रदेश के प्रशासन...

नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने जम्मू कश्मीर में सरकारी कर्मचारियों की नौकरी से जुड़े विवादों का निपटारा करने के लिये इस केंद्र शासित प्रदेश में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) की एक स्थायी पीठ स्थापित करने की मांग करने वाली याचिका पर केंद्र और प्रदेश के प्रशासन से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति एस ए बोबडे और न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना तथा न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय की पीठ ने शुक्रवार को याचिका पर कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) और गृह मंत्रालय सहित सभी पक्षकारों को नोटिस जारी किया।PunjabKesari

 

याचिका के जरिये 29 अप्रैल की एक अधिसूचना भी रद्द करने की मांग की गई है, जिसमें यह कहा गया है कि जम्मू कश्मीर में सरकारी कर्मचारियों की सेवा से जुड़े विवाद की सुनवाई चंडीगढ़ स्थित कैट करेगा। वीडियो कांफ्रेंस के जरिये हुई सुनवाई में पीठ ने केंद्र और अन्य को जवाब दाखिल करने के लिये चार सप्ताह का वक्त दिया। याचिका में आरोप लगाया गया है कि मामलों को दूसरी जगह भेजने का फैसला न्याय पाने के मूल अधिकार का हनन है। याचिका में उच्च न्यायालय को सरकारी कर्मचारियों से जुड़े करीब ३०,००० लंबित मामलों की सुनवाई जारी रखने की इजाजत देने की मांग भी की है।
 

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