INX मामले में जेल में बंद पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम 106 दिन बाद आए बाहर

Edited By Pardeep,Updated: 04 Dec, 2019 08:33 PM

उच्चतम न्यायालय ने आईएनएक्स मीडिया से जुड़े धनशोधन से संबंधित प्रवर्तन निदेशालय के मामले में तिहाड़ जेल में बंद पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम को जमानत पर रिहा करने का बुधवार को आदेश दिया।

नई दिल्ली: आईएनएक्स मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम को आज यानी 4 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई। जमानत मिलने के बाद चिदंबरम तिहाड़ जेल से रिहा हो गए हैंं। बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज केस में जमानत मिली है, जबकि सीबीआई द्वारा दर्ज केस में पहले ही जमानत मिल चुकी है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पूर्व वित्त मंत्री को जमानत मिलने पर कहा था कि वह अपनी बेगुनाही साबित करेंगे।  जेल से बाहर निकलने के बाद पी चिदंबरम ने मीडिया को संबोधित किया और कहा कि 106 दिन तक कैद में रखा गया, जबकि मेरे खिलाफ एक भी आरोप में चार्जशीट फाइल नहीं की गई है। मैं इन सभी का जवाब कल दूंगा।' बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने शर्त रखी थी कि वह इस संबंध में प्रेस को ब्रीफ नहीं करेंगे, बावजूद इसके उन्होंने जेल से निकलते ही बयान दिया है।
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न्यायालय ने दो लाख रुपये की जमानत राशि और इतनी ही राशि के दो मुचलकों पर जमानत देने का निर्णय लिया। कांग्रेस नेता अदालत की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ेंगे, साथ ही वह न तो किसी गवाह से बात करेंगे, न ही इस मामले में कोई सार्वजनिक टिप्पणी करेंगे, न कोई साक्षात्कार देंगे। 

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एजेंसी के पास अलग-अलग देशों में खरीदी गई 12 संपत्तियों के ब्यौरे भी हैं। उन्होंने दलील दी थी कि जेल में अभियुक्तों की समयावधि को जमानत मंजूर करने का आधार नहीं बनना चाहिए। चिदम्बरम की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने बहस की थी। सिब्बल ने अपनी दलील में कहा था कि रिमांड अर्जी में ईडी ने आरोप लगाया है कि चिंदबरम गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे थे, जबकि वह तो ईडी की हिरासत में थे। पूर्व केंद्रीय मंत्री चिदंबरम की जमानत मंजूर नहीं की गई मानो वह रंगा-बिल्ला हों। 

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