Edited By Yaspal,Updated: 30 May, 2020 08:29 PM
लॉकडाउन के पांचवें चरण के लिए गृह मंत्रालय ने शनिवार को गाइडलाइन जारी कर दी हैं। नई गाइडलाइंस के मुताबिक, कंटेनमेंट जोन में पाबंदियां लागू रहेंगी। वहीं, कंटेनमेंट जोन के बाहर आर्थिक गतिविधियों को अनुमति दी गई है। स्कूल-कॉलेज को खोलने पर गृह मंत्रालय...
नई दिल्लीः लॉकडाउन के पांचवें चरण के लिए गृह मंत्रालय ने शनिवार को गाइडलाइन जारी कर दी हैं। नई गाइडलाइंस के मुताबिक, कंटेनमेंट जोन में पाबंदियां लागू रहेंगी। वहीं, कंटेनमेंट जोन के बाहर आर्थिक गतिविधियों को अनुमति दी गई है। स्कूल-कॉलेज को खोलने पर गृह मंत्रालय ने बताया कि राज्यों और अभिभावकों से विचार करके जुलाई में स्कूल खोलने का फैसला किया जाएगा।
गृह मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइंस में लॉकडाउन 5 को तीन फेज में बांटा है। पहले फेज में 8 जून से शॉपिंग मॉल्स, धार्मिक स्थल, होटल, रेस्त्रां खोलने की इजाजत दी गई है। वहीं दूसरे फेज में स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक, प्रशिक्षण और कोचिंग संस्थानों को खोलने पर फैसल लिया जाएगा। इन संस्थानों को खोलने से पहले संबंधित राज्यों और संबंधित सभी पक्षों से विमर्श के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा।
गाइडलाइंस के मुताबिक, बफर जोन में जरूरत के आधार पर जिला प्रशासन पाबंदियां लगा सकता है। परिस्थितियों के अनुरुप राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश निषिद्ध क्षेत्रों के बाहर कुछ गतिविधियों पर रोक लगा सकते हैं या पाबंदियां लागू कर सकते हैं।