भारत बंद के मद्देनजर छतरपुर में धारा 144 लागू

Edited By Punjab Kesari,Updated: 10 Apr, 2018 01:07 AM

section 144 applicable in chhattarpur in view of the closure of india

आरक्षण हटाने की मांग को लेकर 10 अप्रैल को किए गए भारत बंद के दौरान जिले में शांति व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से छतरपुर जिले में धारा 144 लागू कर दी है। आरक्षण के लिए निर्धारित नियम में सुप्रीम कोर्ट द्वारा आंशिक संशोधन के बाद 2 अप्रैल को दलित...

छतरपुर: आरक्षण हटाने की मांग को लेकर 10 अप्रैल को किए गए भारत बंद के दौरान जिले में शांति व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से छतरपुर जिले में धारा 144 लागू कर दी है। आरक्षण के लिए निर्धारित नियम में सुप्रीम कोर्ट द्वारा आंशिक संशोधन के बाद 2 अप्रैल को दलित संगठनों ने जिस तरह से हंगामा करके कानून को अपने हाथों में लिया उससे सबक लेकर प्रशासन इस बार सख्त हो गया है। सवर्ण व ओबीसी संगठनों के द्वारा 10 अप्रैल को प्रस्तावित भारत बंद को देखते हुए प्रशासन ने हर तरह के सुरक्षा प्रबंध चौकस कर दिए हैं और सख्ती शुरू कर दी है।

दलित संगठनों के द्वारा किए गए भारत बंद के दौरान सार्वजनिक संपत्ति एवं कई लोगों की मौत हो गई थी। इस हंगामे से सबक लेकर प्रशासन ने 10 अप्रैल को प्रस्तावित भारत बंद के लिए पहले से सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। छतरपुर जिले में कलेक्टर व जिला दंडाधिकारी रमेश भंडारी ने धारा 144 लागू कर दी है जो आगामी 7 मई 2018 तक लागू रहेगी। शहर में अफवाहें न फैलें इसके लिए सोमवार की रात 10 बजे से मंगलवार की रात 12 बजे तक इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया है।

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