Edited By ,Updated: 14 Jan, 2016 07:46 PM
दिल्ली की एक अदालत ने सात साल के एचआईवी संक्रमित अनाथ बच्चे से कई बार अप्राकृतिक यौन संबंध ...
नई दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने सात साल के एचआईवी संक्रमित अनाथ बच्चे से कई बार अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने के मामले में बाल गृह के सुरक्षाकर्मी को दस साल के कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने नाबालिग की गवाही और चिकित्सकीय साक्ष्य स्वीकार किए जिनसे झारखंड निवासी अमरदीप कुजूर का दोष साबित हुआ। अदालत ने कहा कि बच्चे की गवाही विश्वसनीय है क्योंकि उसने गार्ड की पहचान उससे अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने वाले के रूप में की।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश गौतम मनन ने उसे बाल यौन अपराध संरक्षण कानून के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराते हुए कहा, ‘‘मेरी सुविचारित राय में, दोषी द्वारा किए गए अपराध की प्रकृति यह मांग नहीं करती कि उसे प्रोबेशन पर छोड़ा जाए। उसने बिन मां बाप के एक बच्चे का शोषण किया और उस पर कोई रहम नहीं दिखाया।’’ अदालत ने कहा, ‘‘न्याय तब होगा जब दोषी को दस साल के लिए सश्रम कारावास में की सजा दी जाएगी।’’
अदालत ने अमरदीप की उसके बचाव में दी गई इस दलील को खारिज कर दिया कि पीड़ित एचआईवी विषाणु से संक्रमित है और अगर आरोपी ने उसका यौन उत्पीड़न किया होता तो वह भी एचआईवी से संक्रमित हो जाता लेकिन उसकी जांच रिपोर्ट मंे संक्रमण नहीं होने की बात है।